दिल्ली दंगा मामले में ताहिर हुसैन सहित 11 के खिलाफ हत्या के आरोप तय, अदालत ने कहा- ताहिर हुसैन ने भीड़ को हिंदुओं को मारने के लिए भड़काया
By शिवेंद्र कुमार राय | Published: March 24, 2023 03:01 PM2023-03-24T15:01:58+5:302023-03-24T15:03:25+5:30
दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने आप के पूर्व पार्षद मोहम्मद ताहिर हुसैन पर हत्या के आरोप तय किए हैं। अदालत ने कहा कि ताहिर हुसैन ने हिंदुओं को मारने के लिए भड़काया और इस भीड़ को हिंदुओं को न बख्शने को कहा।

आप के पूर्व पार्षद मोहम्मद ताहिर हुसैन
नई दिल्ली: उत्तरपूर्वी दिल्ली में साल 2020 के फरवरी महीने में हुए दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने आप के पूर्व पार्षद मोहम्मद ताहिर हुसैन सहित 11 लोगों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। सभी 11 दोषियों के खिलाफ हत्या के आरोप तय किए गए हैं। अडिशनल सेशन जज (ASJ) पुलस्त्य प्रमाचल ने सभी 11 आरोपियों को आईपीसी की धारा 120B, 147, 148, 153A, 302 के तहत ट्रायल चलाने योग्य माना। जिन अन्य पर आरोप लगाए गए हैं उनमें हसीन, नाजिम, कासिम, समीर खान, अनस, फिरोज, जावेद, गुलफाम, शोएब आलम और मुंतजिम शामिल हैं।
आरोप तय करने के दौरान अदालत ने महत्वपूर्ण टिप्पणी भी की। अदालत ने कहा, "सबूतों के मुताबिक, भीड़ हिंदुओं और उनकी संपत्ति पर हमले के लिए सोची-समझी साजिश के तहत काम कर रही थी। ताहिर हुसैन ने हिंदुओं को मारने के लिए भड़काया और इस भीड़ को हिंदुओं को न बख्शने को कहा। उसने अंकित के सामने आने पर भीड़ को उसे मारने के लिए उकसाया। साजिश विशेष रूप से अंकित को मारने के लिए ही नहीं थी। जब आरोपी व्यक्ति हिंदुओं को मारने की साजिश और सामान्य उद्देश्य के तहत काम कर रहे थे, तो इसमें अंकित की हत्या भी शामिल थी क्योंकि अंकित की हत्या हिंदू होने के कारण की गई थी।"
गवाहों के बयान के बाद अदालत ने कहा, "यह साफ है कि यह भीड़ हिंदुओं और उनके घरों पर लगातार हमला कर रही थी,पत्थर और पेट्रोल बम फेंके जा रहे थे। भीड़ का यह काम उनके उद्देश्य को साफ करता है कि वह हिंदुओं और उनकी संपत्ति को अधिकतम नुकसान पहुंचाना चाहते थे। यह भी साफ है कि यह भीड़ में शामिल लोग हिंदुओं की हत्या तक करना चाहते थे।" बता दें कि इस मामले में ताहिर हुसैन और 10 अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 120B, 147, 148, 153A, 302 के तहत आरोप तय किए गए हैं।