दिल्ली दंगों का आरोपी शाहरुख पठान को 4 घंटे की मिली पैरोल तो हीरो की तरह लोगों ने किया स्वागत, बजी सीटियां, वीडियो देखें
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 27, 2022 01:28 PM2022-05-27T13:28:15+5:302022-05-27T14:08:49+5:30
समाचार एजेंसी एएनआई द्वारा साझा किए गए वायरल वीडियो में, शाहरुख पठान को उनके समर्थकों से घिरा देखा जा सकता है जो उसकी वापसी के लिए नारे लगा रहे थे।
नई दिल्लीः दिल्ली दंगे का आरोपी शाहरुख पठान को कोर्ट ने चार घंटे की पैरोल दी तो उसका स्वागत हीरो की तरह किया गया। इस बीच उसका एक वीडियो सामने आया है जिसमें उसके समर्थक उसका हीरो की तरह स्वागत करते दिखाई दे रहे हैं। शाहरुख पर जाफराबाद में सीएए के विरोध के दौरान एक पुलिसकर्मी पर बंदूक तानने का आरोप लगाया गया था। वीडियो 23 मई का है जब पैरोल के बाद शाहरुख पठान अपने 65 वर्षीय बीमार पिता से मिलने घर पहुंचा था।
समाचार एजेंसी एएनआई द्वारा साझा किए गए वायरल वीडियो में, शाहरुख पठान को उनके समर्थकों से घिरा देखा जा सकता है जो उनकी वापसी के लिए नारे लगा रहे थे। वीडियो में देखा जा सकता है कि शाहरुख के गली में प्रवेश करने के बाद उसके पीछे कितनी भीड़ चल रही है। और वे हूटिंग के साथ ही सीटियां भी बजा रहे हैं। इस दौरान नारे भी लगाए गए। वीडियो में पुलिसकर्मी आगे-आगे चल रहे हैं।
#WATCH | Accused Shahrukh Pathan, who pointed a gun at a policeman during anti-CAA protests gets a welcome during 4-hour parole on his arrival at his residence on May 23. He got parole to meet his ailing father.
— ANI (@ANI) May 27, 2022
(The viral video has been confirmed by police) pic.twitter.com/Fc5HjuSdy2
शाहरुख पठान को 3 मार्च, 2020 को उत्तर प्रदेश के शामली जिले में गिरफ्तार किया गया था, जब उसने कथित तौर पर हेड कांस्टेबल दीपक दहिया पर बंदूक तान दी थी। उत्तर पूर्व दिल्ली में हिंसा के दौरान लाल टी-शर्ट और नीली जींस पहने आरोपी की तस्वीर वायरल हो गई थी, हालांकि उसके वकील ने दावा किया कि पठान का पुलिस को मारने का कोई इरादा नहीं था और उसने हवा में फायरिंग की।
मार्च में शाहरुख पठान की 20 दिन की अंतरिम जमानत की याचिका खारिज कर दी गई थी क्योंकि मामला अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के लिए तय किया गया था और सार्वजनिक गवाह की जांच होनी बाकी थी। आरोपी को 22 मार्च को उसके पिता की स्टेंट/कोरोनरी एंजियोग्राफी के समय अस्पताल में उसकी उपस्थिति के लिए कस्टडी पैरोल दी गई थी। बाद में, अदालत ने पठान को 'मानवीय दृष्टिकोण' लेते हुए चार घंटे की पैरोल दी। आरोपी ने अपने पिता से मिलने के लिए एक नया आवेदन दिया, क्योंकि वह अस्पताल में अपने पिता से नहीं मिल सका था।