2020 Delhi Riots: हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगों से संबंधित 5 मामलों में पूर्व AAP पार्षद ताहिर हुसैन को दी जमानत
By अनिल शर्मा | Published: July 12, 2023 12:48 PM2023-07-12T12:48:24+5:302023-07-12T12:55:36+5:30
ये मामले हुसैन के घर की छत से दंगाई भीड़ द्वारा पथराव, पेट्रोल बम फेंकने और गोलियां चलाने के कारण दो लोगों के घायल होने और हत्या के प्रयास और शस्त्र अधिनियम के उल्लंघन के कथित अपराधों से भी संबंधित हैं।
नई दिल्लीःदिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों से संबंधित पांच मामलों में बुधवार को AAP के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को जमानत दे दी। ये सभी मामले 2020 में दयाल पुर पुलिस स्टेशन में दर्ज किए गए थे। जमानत की अनुमति देने वाला आदेश न्यायमूर्ति अनीश दयाल ने सुनाया।
न्यायमूर्ति अनीश दयाल ने बुधवार को मामलों में हुसैन की जमानत याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए कहा, सभी 5 एफआईआर में शर्तों के अधीन जमानत दी गई। पूर्व पार्षद के खिलाफ मामले फरवरी 2020 में हिंसा के दौरान कथित दंगों से संबंधित हैं।
ये मामले हुसैन के घर की छत से दंगाई भीड़ द्वारा पथराव, पेट्रोल बम फेंकने और गोलियां चलाने के कारण दो लोगों के घायल होने और हत्या के प्रयास और शस्त्र अधिनियम के उल्लंघन के कथित अपराधों से भी संबंधित हैं। हुसैन कथित तौर पर दंगों के पीछे बड़ी साजिश में शामिल थे।
हुसैन सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने के आरोप में भी मुकदमे का सामना कर रहे हैं। तत्काल एफआईआर के अलावा, उन पर कार्यकर्ताओं शरजील इमाम और उमर खालिद के साथ दंगों के पीछे 'बड़ी साजिश' में शामिल होने का भी आरोप है। यह मामला यूएपीए के तहत अपराधों से संबंधित है।
नागरिकता संशोधन अधिनियम का समर्थन करने वाले और विरोध करने वाले समूहों के बीच झड़पों के कारण 2020 में 24 से 26 फरवरी के बीच पूर्वोत्तर दिल्ली में हुई हिंसा में कम से कम 53 लोग मारे गए और सैकड़ों अन्य घायल हो गए थे।