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छत्तीसगढ़: विमान यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर जांच की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई

By भाषा | Updated: April 9, 2021 23:38 IST

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रायपुर, नौ अप्रैल छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने विमान से आने वाले यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर जांच की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर दिया गया है।

राज्य के जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने हवाई यात्रा के माध्यम से छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों के लिए कोविड जांच के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

अधिकारियों ने बताया कि दिशा-निर्देश में कहा गया है कि हवाई यात्रा से छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों के पास विमानतल पहुंचने से पहले 72 घंटे के भीतर कराए गए आरटी-पीसीआर जांच की निगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य होगा।

उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस के नए प्रारूप के संक्रमण पर नियंत्रण के लिए यह फैसला किया गया है।

अधिकारियों ने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में राज्य के सभी संभागायुक्तों, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को पत्र जारी कर दिशा-निर्देश का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा है।

उन्होंने बताया कि दिशा-निर्देश के अनुसार ऐसे यात्री जिनके पास निर्धारित समयावधि की आरटी-पीसीआर जांच की रिपोर्ट नहीं होगी उनकी विमानतल पर ही जांच की जाएगी।

वहीं, रिपोर्ट में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि होने पर उन्हें स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार पृथक-वास, कोविड केयर सेन्टर या अस्पताल में रखा जाएगा।

उन्होंने बताया कि यदि किसी यात्री द्वारा कोविड जांच के लिए सहमति नहीं दी जाती है तब ऐसी स्थिति में उसे स्वयं के व्यय पर सात दिनों तक पृथक-वास में रहना होगा। छोटे बच्चों की कोविड जांच के बारे में उनके पालकों की सहमति से जांच करने के निर्देश दिए गए हैं।

अधिकारियों ने बताया कि विमान से आने वाले ऐसे यात्री जिनकी कोविड-19 जांच की रिपोर्ट नेगेटिव है उन्हें भी सात दिनों तक घर में ही पृथक-वास में रहने की सलाह दी जाएगी। ऐसे यात्रियों के फॉलोअप के लिए भी संबंधित जिलों के कलेक्टर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

उन्होंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के माध्यम से आने वाले यात्रियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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