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Monsoon Session: केंद्र ने संसद के मानसून सत्र से पहले 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई, 20 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेगा सत्र

By रुस्तम राणा | Published: July 06, 2023 2:00 PM

संसद के इस सत्र में समान नागरिक संहिता (यूसीसी), दिल्ली सरकार से जुड़े अध्यादेश, महंगाई मणिपुर हिंसा जैसे मुद्दे को लेकर हंगामा मचने के आसार हैं। 

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ठळक मुद्देसंसद का यह मानसून सत्र 23 दिनों तक चलेगा और इसमें 17 बैठकें होंगीइस सत्र में यूसीसी, दिल्ली सरकार से जुड़े अध्यादेश, महंगाई मणिपुर हिंसा जैसे मुद्दे को लेकर हंगामा होने के आसारसत्र पुराने संसद भवन में शुरू होने और बाद में नए भवन में स्थानांतरित होने की उम्मीद है

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने संसद के मानसून सत्र से पहले 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। मानसून सत्र 20 जुलाई से प्रारंभ होगा, जो अगले महीने 11 अगस्त तक चलेगा। संसद के इस सत्र में समान नागरिक संहिता (यूसीसी), दिल्ली सरकार से जुड़े अध्यादेश, महंगाई मणिपुर हिंसा जैसे मुद्दे को लेकर हंगामा मचने के आसार हैं। सत्र के हंगामेदार रहने की उम्मीद है क्योंकि विपक्षी दल अगले साल लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा के खिलाफ एकजुट मोर्चा बनाने के लिए एकजुट हो रहे हैं।

केंद्र ने बुधवार को डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी, जिससे प्रभावी रूप से भारत के पहले गोपनीयता कानून का मार्ग प्रशस्त हो गया। प्रस्तावित कानून संसद के आगामी मानसून सत्र के दौरान पेश किए जाने की संभावना है।

प्रस्तावित कानून व्यक्तिगत डेटा एकत्र करने से पहले सहमति निर्धारित करता है और व्यक्तिगत डेटा को आकस्मिक प्रकटीकरण, साझा करने, बदलने या नष्ट करने सहित डेटा उल्लंघनों को रोकने में विफल रहने वाले व्यक्तियों और कंपनियों पर ₹500 करोड़ तक के कठोर दंड का प्रावधान करता है।

 

संसद का मानसून सत्र ऐसे समय में हो रहा है जब प्रधानमंत्री मोदी ने समान नागरिक संहिता की जोरदार वकालत की है और इस मुद्दे पर परामर्श बढ़ाने के कदम उठाए हैं। सत्र पुराने संसद भवन में शुरू होने और बाद में नए भवन में स्थानांतरित होने की उम्मीद है। नई इमारत का उद्घाटन 28 मई को मोदी ने किया था।

संसद का मानसून सत्र 23 दिनों तक चलेगा और इसमें 17 बैठकें होंगी। सत्र के दौरान केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश को बदलने के लिए एक विधेयक ला सकती है। अध्यादेश ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को प्रभावी ढंग से रद्द कर दिया, जिसने दिल्ली सरकार को "सेवाओं" मामले पर अधिक विधायी और प्रशासनिक नियंत्रण दिया था।

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