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रामदेव की दिव्य फार्मेसी की 53 आयुर्वेदिक दवाओं के विज्ञापन पर आयुष मंत्रालय की नजर, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 के उल्लंघन का आरोप

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: April 02, 2023 9:30 AM

आयुष मंत्रालय ने रामदेव से संबंधित पतंजलि आयुर्वेद की दवा निर्माता कंपनी दिव्य फार्मेसी के रक्तचाप, मधुमेह, गोइटर, ग्लूकोमा और उच्च कोलेस्ट्रॉल संबंधित आयुर्वेदिक दवाओं के लिए प्रचारित 53 विज्ञापनों को भ्रामक पाया है।

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ठळक मुद्देआयुष मंत्रालय ने रामदेव से संबंधित पतंजलि आयुर्वेद के 53 विज्ञापनों को भ्रामक पाया हैदिव्य फार्मेसी की ये दवाएं रक्तचाप, मधुमेह, गोइटर, ग्लूकोमा और उच्च कोलेस्ट्रॉल से संबंधित हैंड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 के तहत आपत्तिजनक विज्ञापनों के खिलाफ होगा उचित एक्शन

दिल्ली: योग प्रशिक्षक रामदेव से संबंधित पतंजलि आयुर्वेद की दवा निर्माता कंपनी दिव्य फार्मेसी के रक्तचाप, मधुमेह, गोइटर, ग्लूकोमा और उच्च कोलेस्ट्रॉल संबंधित आयुर्वेदिक दवाओं के लिए प्रचारित 53 विज्ञापनों को आयुष मंत्रालय के अधिकारियों ने भ्रामक पाया है। इस संबंध में आयुष मंत्रालय ने केरल के एक चिकित्सक की शिकायत पर 10 फरवरी को उत्तराखंड के आयुर्वेद और यूनानी लाइसेंसिंग विभाग को पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 के तहत आपत्तिजनक विज्ञापनों के खिलाफ "उचित कार्रवाई" का आदेश दिया है।

आयुष मंत्रालय की ओर से 28 मार्च को राज्यसभा सांसद वी शिवदासन के पूछे गये एक प्रश्न का जवाब में बताया गया है कि मंत्रालय के सतर्कता केंद्रों ने पिछले आठ महीनों में पतंजलि आयुर्वेद के बीपीग्रिट के लिए 18, मधुग्रिट के लिए 15, आईग्रिट के लिए 10, थायरोग्रिट के लिए 3 और लिपिडॉम के लिए 7 भ्रामक विज्ञापनों की सूचना दी थी। जिस पर उचित एक्शन लिया जा रहा है।

समाचार वेबसाइट द टेलीग्राफ के अनुसार केरल के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर केवी बाबू ने पिछले साल फरवरी में केंद्रीय दवा नियामकों से शिकायत की थी कि पतंजलि आयुर्वेद के बीपीग्रिट, मधुग्रिट, आईग्रिट, थायरोग्रिट और लिपिडॉ जैसे उत्पादों के विज्ञापनों में ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 का उल्लंघन किया गया है। इस कारण से पतंजलि आयुर्वेद के इन विज्ञापनों पर रोक लगना चाहिए।

उत्तराखंड लाइसेंसिंग विभाग ने पिछले साल 9 नवंबर को पतंजलि की आयुर्वेद निर्माण इकाई दिव्य फार्मेसी को पांच दवाओं का उत्पादन बंद करने का आदेश दिया था। लेकिन तीन दिन बाद उस आदेश को वापस ले लिया गया था क्योंकि दिव्य फार्मेसी ने तर्क दिया कि कुछ उत्पादों के विज्ञापनों पर रोक लगाने वाला ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 नियम आयुर्वेदिक दवाओं पर लागू नहीं होता हैं।

दिव्य फार्मेसी ने इस संबंध में साल 2019 के बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा पारित एक आदेश का हवाला दिया, जिसमें उसने केंद्र सरकार द्वारा 2018 में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1945 के जरिये पारंपरिक दवाओं के नाम पर भ्रामक विज्ञापनों पर अंकुश लगाने के लिए पेश किये 170 नियमों पर स्टे लगा दिया था।

वहीं केरल के डॉक्टर केवी बाबू का इस मसले पर कहना है कि उन्होंने नवंबर 2022 से अब तक उत्तराखंड विभाग को आठ बार और आयुष मंत्रालय को चार बार पत्र लिखा कि बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा लगाये गये 170 नियमों पर रोक ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट 1954 के भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाने संबंधी नहीं है क्योंकि स्टे किये गये नियम उससे संबंधित नहीं थे।

संसद में आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा 28 मार्च को कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम के लिखे 14 फरवरी के पत्र को ध्यान में रखते हुए जांच कराने की बात कही है। डॉक्टर केवी बाबू ने इस मामले में शनिवार को कहा, "ऐसा लगता है कि मंत्रालय ने अब इसे स्वीकार कर लिया है।"

सोनोवाल ने पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध करने वाली कार्ति की एक ईमेल क्वेरी का जवाब देते हुए कहा था, "मामले की जांच की गई है। उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण को दिव्य फार्मेसी की दवाओं को ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट 1954 के आलोक में उचित कार्रवाई करने का निर्देश 10 फरवरी को दिया गया है।"

डॉक्टर केवी बाबू ने कहा, "लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि आयुष मंत्रालय से 10 फरवरी को प्राप्त हुए पत्र के बाद उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने दिव्य फार्मेसी के खिलाफ क्या कार्रवाई की है।"

टॅग्स :पतंजलि आयुर्वेदPatanjali Ayurvedउत्तराखण्ड
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