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Bhiwandi: दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल न लाने पर महिला को दिया गया तीन तलाक, पति और ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज

By रुस्तम राणा | Updated: December 2, 2025 21:17 IST

भिवंडी की महिला ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद भिवंडी भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन ने पति और उसके परिवार वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, तीन तलाक और मुस्लिम महिला (विवाह अधिकारों का संरक्षण) एक्ट के तहत केस दर्ज किया है।

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भिवंडी: केंद्र सरकार ने 2019 के कानून के ज़रिए तीन तलाक पर बैन लगा दिया है, फिर भी एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक आदमी ने कथित तौर पर अपनी पत्नी को सिर्फ़ इसलिए तीन तलाक दे दिया क्योंकि वह दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल नहीं ला पाई थी।

भिवंडी की महिला ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद भिवंडी भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन ने पति और उसके परिवार वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, तीन तलाक और मुस्लिम महिला (विवाह अधिकारों का संरक्षण) एक्ट के तहत केस दर्ज किया है।

घटना उत्तर प्रदेश में हुई, ठाणे में केस दर्ज हुआ

दिलचस्प बात यह है कि तीन तलाक की यह घटना उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के एक गांव में हुई, जहां महिला के ससुराल वाले रहते हैं। जिन लोगों पर केस दर्ज किया गया है, उनमें पति राशिद, सास शबनम अहमद, ससुर मोहम्मद अहमद और ननद आरफा अहमद और लायबा शामिल हैं।

पुलिस के मुताबिक, 25 साल की पीड़िता महाराष्ट्र के भिवंडी में रोशन बाग के बुबेरे कंपाउंड में रहती है। कुछ महीने पहले ही उसकी शादी यूपी के सुल्तानपुर जिले के नन्हाई गांव के राशिद से एक बड़े समारोह में हुई थी।

बुलेट मोटरसाइकिल की मांग ने परेशान किया

शादी के बाद, महिला शादी का जश्न मनाने के लिए सुल्तानपुर में अपने पति के घर गई। लेकिन, उसके आने के तुरंत बाद, ससुराल वालों ने कथित तौर पर उस पर और उसके परिवार पर दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल न देने का दबाव बनाना शुरू कर दिया।

19 अक्टूबर से नवंबर 2025 के बीच, महिला को कथित तौर पर परेशान किया गया, मारपीट की गई और मानसिक और शारीरिक शोषण किया गया। उसने पुलिस को बताया कि उसके पति ने न केवल उसके साथ मारपीट की, बल्कि कानून में इस प्रथा पर रोक होने के बावजूद उसे तीन तलाक भी दिया। ससुराल वालों ने कथित तौर पर शादी के दौरान दिए गए सोने के गहनों का गलत इस्तेमाल किया।

कई धाराओं के तहत मामला दर्ज

29 नवंबर को, पीड़िता ने भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज कराई। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर अशोक रत्नपारखी ने कहा कि BNS के सेक्शन 85, 316(2), 352, 351(2), 115(2) और 3(5) के साथ-साथ मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) एक्ट के सेक्शन 3 और 4 के तहत केस दर्ज किए गए हैं। जांच अभी PSI रामदास कोलथे कर रहे हैं।

भिवंडी में यह ऐसा पहला मामला नहीं

भिवंडी में यह ऐसा पहला मामला नहीं है। इससे पहले, शांतिनगर पुलिस ने एक आदमी पर केस किया था, जिसने WhatsApp पर अपनी पत्नी को उर्दू, अरबी और इंग्लिश में तलाक का मैसेज टाइप करके तीन तलाक दिया था। तीन तलाक कानून लागू होने के बाद से, अकेले भिवंडी में 35 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं, जिससे पता चलता है कि कानूनी रोक के बावजूद यह गैर-कानूनी काम जारी है।

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