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चित्रदुर्गः मुरुगा मठ के शिवमूर्ति मुरुग शरनारु अरेस्ट, नाबालिगों के यौन उत्पीड़न का मामला

By सतीश कुमार सिंह | Updated: September 1, 2022 23:06 IST

चित्रदुर्ग के मुरुग मठ के महंत शिवमूर्ति मुरुग शरनारु के खिलाफ ‘यौन उत्पीड़न से बच्चों का संरक्षण’ (पॉक्सो) कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। 

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ठळक मुद्दे पूर्व विधायक बसवराजन और उनकी पत्नी पर महंत के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया था। लुक आउट नोटिस जारी किया गया था।मेडिकल परीक्षण कराया गया और पुलिस ने अरेस्ट कर लिया।

चित्रदुर्गः कर्नाटक में उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न मामले में नामजद आरोपी श्री मुरुगा मठ के मुख्य पुजारी और महंत शिवमूर्ति मुरुग शरनारु को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस थाने ले जाया गया। उनका मेडिकल परीक्षण कराया गया और पुलिस ने अरेस्ट कर लिया।

इनके खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया गया था। चित्रदुर्ग के मुरुगा मठ द्वारा संचालित एक उच्च विद्यालय की लड़कियों के कथित यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। चित्रदुर्ग के मुरुग मठ के महंत शिवमूर्ति मुरुग शरनारु के खिलाफ ‘यौन उत्पीड़न से बच्चों का संरक्षण’ (पॉक्सो) कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। 

मैसुरु पुलिस ने उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं के कथित यौन उत्पीड़न को लेकर शिवमूर्ति के विरुद्ध पॉक्सो कानून तथा भारतीय दंड संहिता की कुछ धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। जिला बाल संरक्षण इकाई के एक अधिकारी की शिकायत के आधार पर मठ के छात्रावास के वार्डन समेत कुल पांच लोगों के विरुद्ध यह प्राथमिकी दर्ज की गयी।

बताया जाता है कि इन छात्राओं (पीड़िताओं) ने मैसुरु के गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) ‘ओडनाडी सेवा समस्थे’ से संपर्क किया था और परामर्श सत्र के दौरान उन्होंने उन्हें अपनी आपबीती बतायी थी। इसके बाद एनजीओ ने पुलिस से संपर्क किया और मामला दर्ज किया गया। मुरुग मठ सलाहकार समिति के सदस्य एन बी विश्वनाथ ने कहा है कि शिवमूर्ति पर लगाये गये आरोप ‘सच्चाई से परे हैं।’’

उन्होंने दावा किया कि इस आरोप के पीछे पूर्व विधायक एवं मठ के प्रशासनिक अधिकारी एस के बसवराजन का हाथ है। एक महिला की शिकायत पर चित्रदुर्ग में बसवराजन के विरुद्ध यौन उत्पीड़न एवं अपहरण का मामला दर्ज किया गया है। यह महिला मठ की कर्मी बतायी जा रही है।

चित्रदुर्ग पुलिस ने इस सप्ताह के आरम्भ में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराने के लिए दो पीड़िताओं को पेश किया था। इस मामले में महंत के अलावा पांच और व्यक्ति आरोपी हैं, जिनमें मठ के छात्रावास का एक वार्डन भी शामिल है।

ऐसा आरोप है कि मठ द्वारा संचालित स्कूल में पढ़ने और छात्रावास में रहने वाली 15 और 16 वर्ष की दो लड़कियों का यौन-उत्पीड़न जनवरी 2019 से लेकर जून 2022 तक किया गया था। महंत के खिलाफ पॉक्सो एवं एससी/एसटी अत्याचार निवारण कानून के अलावा भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

(इनपुट एजेंसी)

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