मुंबई: शीना बोरा हत्याकांड में जेल में बंद इंद्राणी मुखर्जी को अदालत से जमानत मिलने के बाद जेल से रिहाई मिल गई है। मुखर्जी सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा 2 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दिए जाने के एक दिन बाद शुक्रवार को भायखला जेल से बाहर आ गई हैं। जेल से बाहर आते ही मुखर्जी ने मीडिया से कहा कि वे बहुत खुश हैं।
शुक्रवार को इंद्राणी मुखर्जी की जमानत की प्रक्रिया को पूरा किया गया। जेल से रिहा होने के बाद इंद्राणी मुखर्जी ने कहा, खुला आसमान दिखा, बहुत खुश हूं। इंद्राणी को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी। वे साढ़े छह साल से जेल में बंद थीं।
आपको बता दें कि इंद्राणी मुखर्जी अगस्त 2015 में गिरफ्तारी के बाद से मुंबई के भायखला महिला कारागार में बंद थीं। इंद्राणी मुखर्जी की ओर से अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी पेश हुए थे। रोहतगी ने कहा कि मुकदमे पर सुनवाई जल्द पूरी नहीं होने वाली है, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में गवाहों से जिरह की जानी बाकी है।
शीना बोरा की हत्या के मामले की सुनवाई कर रही केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत कई बार इंद्राणी की जमानत याचिका खारिज कर चुकी है। गौरतलब है कि अप्रैल 2012 में 24 वर्षीय शीना की कथित तौर पर नवी मुंबई के पास जंगलों में एक कार के अंदर गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी और शव को पड़ोसी रायगढ़ जिले में ठिकाने लगा दिया गया।
वर्ष 2015 में हत्या का खुलासा होने के बाद मुंबई पुलिस ने इंद्राणी के अलावा उसके चालक श्यामवर राय और पूर्व पति संजीव खन्ना को भी गिरफ्तार किया था।