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Pune Porsche Crash: मुख्य आरोपी 5 जून तक बाल सुधार गृह में.., रोजाना प्रार्थना से लेकर खाने तक, सामने आया पूरा शेड्यूल

By आकाश चौरसिया | Updated: May 23, 2024 17:09 IST

Pune Porsche Crash: किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) ने आरोपी को 5 जून तक यरवदा के नेहरू उद्योग केंद्र अवलोकन गृह में रहना अनिवार्य कर दिया है। जहां उसमें सुधार होने के उद्देश्य से निर्धारित किए गए दैनिक कार्यक्रम का पालन करना होगा। 

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ठळक मुद्देबाल सुधार बालगृह में भेजा गया मुख्य आरोपी अब रोजाना प्रार्थना से लेकर खाने तक का सामने आया पूरा शेड्यूल यहां देखें क्या है मामले में अपडेट

Pune Porsche Crash: 17 वर्षीय लड़के जो पुणे कार हादसे का मुख्य आरोपी है, घटने के दौरान वह अपने पिता की 2.5 करोड़ की पोर्श कार चला रहा था। ऐसे में पुलिस के द्वारा बताया गया कि वह नशे की हालत में था। इस हालत में आरोपी ने मोटरसाइकिल से जा रहे दो इंजीनियर की हत्या कर दी। केस में उन्हें प्रारंभिक त्वरित जमानत पर सार्वजनिक आक्रोश होने के बाद उसे एक सुधार बाल गृह में भेज दिया गया है।

किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) ने उसके लिए 5 जून तक यरवदा के नेहरू उद्योग केंद्र अवलोकन गृह में रहना अनिवार्य कर दिया है, जहां उसमें सुधार होने के उद्देश्य से निर्धारित किए गए दैनिक कार्यक्रम का पालन करना होगा।

शेड्यूल में उसे पहले तो पोहा, उपमा, अंडे और दूध सुबह 8 से 10 बजे के बीच मिलेगा, फिर उसे प्रेयर सेशन में हिस्सा लेना होगा। सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक, वह और अन्य कैदी कथित तौर पर कक्षाओं में भाग लेंगे, आराम की अवधि 1 से 4 बजे तक होगी। 

रिपोर्ट के मुताबिक, शाम 4 बजे नाश्ता दिया जाता है, उसके बाद एक घंटा टीवी और दो घंटे वॉलीबॉल और फुटबॉल जैसे आउटडोर खेल दिए जाते हैं। रात का खाना, जिसमें सब्जियां, दाल, चावल और रोटियां शामिल होती हैं, शाम 7 बजे होता है, जिसके बाद किशोर रात 8 बजे सोने के लिए अपने शयनगृह में लौट आते हैं।

किशोर को मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन से भी गुजरना होगा और उसके मानसिक स्वास्थ्य और समाज में पुन: एकीकरण में सहायता के लिए मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक या परामर्शदाता से सहायता प्राप्त होगी। 

पोर्शे कार, जिसे कथित तौर पर किशोर चला रहा था, पुलिस का दावा है कि वह उस समय नशे में था, ने रविवार तड़के महाराष्ट्र के पुणे शहर के कल्याणी नगर में दो मोटरसाइकिल सवार सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को कुचल दिया। 

किशोर को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में जेजेबी के सामने पेश किया गया, जिसने कुछ घंटों बाद उसे जमानत दे दी। जेजेबी ने अपने रविवार के आदेश में किशोर को सड़क दुर्घटनाओं पर 300 शब्दों का निबंध लिखने के लिए भी कहा था, इस आदेश की काफी आलोचना हुई थी।

सुधार गृह अधिकारी ने कहा, "त्वरित जमानत पर हंगामे के बाद, पुलिस ने फिर से जेजेबी से संपर्क किया और उसके आदेश की समीक्षा की मांग की। जेजेबी ने बुधवार को लड़के को 5 जून तक अवलोकन गृह में भेज दिया। कानून के साथ संघर्ष करने वाले बच्चे (सीसीएल) को तुरंत यरवदा स्थित नेहरू उद्योग केंद्र अवलोकन गृह भेज दिया गया, जहां वह अन्य सीसीएल के साथ रह रहा है।"

टॅग्स :PuneMaharashtraPoliceMaharashtra Police
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