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नाखूनों से खरोंचा और छाती पर हमला, मुझे मां के साथ सोना है?, पति से अलग रहा रही पत्नी, प्रेमी सिद्धार्थ राजीव के साथ मिलकर 12 वर्षीय बेटे पर हमला

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 15, 2025 18:49 IST

कोच्चिः किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम की धारा 75 (बच्चे के प्रति क्रूरता) और भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 (2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 126 (2) (गलत तरीके से रोकना), और 3 (5) (सामान्य इरादे से कई व्यक्तियों द्वारा आपराधिक कृत्य) के तहत मामला दर्ज किया गया।

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ठळक मुद्देपति से अलग रहती थी तथा केंद्र सरकार की एक कंपनी में कार्यरत थी।पुलिस ने बताया कि यूट्यूब चैनल चलाने वाले राजीव ने हाल ही में महिला से दोस्ती की थी। अदालत में पेश किया गया जहां से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

कोच्चिः केरल में कोच्चि के कलूर में अपने 12 वर्षीय बेटे पर कथित तौर पर हमला करने के आरोप में एक महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया गया है। यह घटना तब हुई जब किशोर ने दूसरे कमरे में सोने से मना कर दिया था। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार किए गए लोगों में 37 वर्षीय महिला और उसका प्रेमी सिद्धार्थ राजीव (24) शामिल है, राजीव तिरुवनंतपुरम के वामनपुरम का निवासी है। महिला अपने बेटे के साथ कलूर के एक मकान में रह रही थी। वह अपने पति से अलग रहती थी तथा केंद्र सरकार की एक कंपनी में कार्यरत थी।

पुलिस ने बताया कि यूट्यूब चैनल चलाने वाले राजीव ने हाल ही में महिला से दोस्ती की थी। इसके बाद वह उसी के मकान में रहने लगा था। यह घटना बृहस्पतिवार को तब हुई जब किशोर ने दूसरे कमरे में जाने से इनकार कर दिया। आमतौर पर वह अपनी मां के साथ सोता था। जब उसने उसी कमरे में रहने की जिद की तो राजीव ने कथित तौर पर उसपर हमला कर दिया।

पुलिस ने बताया कि बच्चे ने यह भी बताया कि उसकी मां ने उसे नाखूनों से खरोंचा जिससे उसकी छाती पर चोटें आईं। घटना की जानकारी मिलने पर किशोर के पिता मौके पर पहुंचे और बच्चे को अस्पताल लेकर गए। पुलिस ने बताया कि उन्हें अस्पताल से इस घटना की सूचना मिली जिसके बाद एलमक्कारा पुलिस थाने की एक टीम अस्पताल पहुंची और बच्चे का बयान दर्ज किया।

बयान के आधार पर, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम की धारा 75 (बच्चे के प्रति क्रूरता) और भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 (2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 126 (2) (गलत तरीके से रोकना), और 3 (5) (सामान्य इरादे से कई व्यक्तियों द्वारा आपराधिक कृत्य) के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोपी मां और राजीव को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि बाद में आरोपियों को शनिवार को अदालत में पेश किया गया जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

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