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68 करोड़ रुपये, रिलायंस पावर ‘फर्जी’ बैंक गारंटी केस?, अशोक कुमार पाल और पार्थ सारथी बिस्वाल के बाद अमर नाथ दत्ता अरेस्ट

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 7, 2025 17:03 IST

कोलकाता निवासी अमर नाथ दत्ता नामक व्यक्ति को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत बृहस्पतिवार को हिरासत में लिया गया।

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ठळक मुद्देविशेष अदालत ने उसे 10 नवंबर तक के लिए के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है। ओडिशा स्थित बिस्वाल ट्रेडलिंक नामक कंपनी के प्रबंध निदेशक (एमडी) पार्थ सारथी बिस्वाल को गिरफ्तार किया है।व्यापार वित्तपोषण में परामर्श सेवाएं प्रदान करने का दावा करता है।

नई दिल्लीः प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने उद्योगपति अनिल अंबानी समूह की कंपनी ‘रिलायंस पावर’ के खिलाफ 68 करोड़ रुपये की कथित फर्जी बैंक गारंटी जारी करने से जुड़ी धन शोधन जांच के सिलसिले में तीसरी गिरफ्तारी की है। उसने एक बयान में बताया कि कोलकाता निवासी अमर नाथ दत्ता नामक व्यक्ति को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत बृहस्पतिवार को हिरासत में लिया गया। एक विशेष अदालत ने उसे 10 नवंबर तक के लिए के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है।

संघीय जांच एजेंसी ने इस जांच के तहत रिलायंस पावर के पूर्व सीएफओ अशोक कुमार पाल और ओडिशा स्थित बिस्वाल ट्रेडलिंक नामक कंपनी के प्रबंध निदेशक (एमडी) पार्थ सारथी बिस्वाल को गिरफ्तार किया है। ईडी ने कहा, ‘‘वह (दत्ता) व्यापार वित्तपोषण में परामर्श सेवाएं प्रदान करने का दावा करता है।

फर्जी बैंक गारंटी प्रदान करने में दत्ता ने अशोक पाल और पार्थ सारथी बिस्वाल के साथ सक्रिय भूमिका निभाई।’’ यह मामला सूचीबद्ध कंपनी रिलायंस पावर की सहायक कंपनी रिलायंस एनयू बीईएसएस लिमिटेड की ओर से सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसईसीआई) को जमा की गई 68.2 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी से संबंधित है, जो ‘‘फर्जी’’ पाई गई।

यह कंपनी पहले महाराष्ट्र एनर्जी जेनरेशन लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी। एजेंसी ने कहा, ‘‘रिलायंस पावर की सहायक कंपनी (रिलायंस एनयू बेस लिमिटेड) द्वारा धोखाधड़ीपूर्ण बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के कारण एसईसीआई को 100 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ।’’

ईडी ने आरोप लगाया था कि बिस्वाल ट्रेडलिंक व्यापारिक समूहों के लिए ‘‘फर्जी’’ बैंक गारंटी उपलब्ध कराने का गिरोह चलाती थी। रिलायंस समूह ने पहले कहा था कि अनिल अंबानी ‘‘रिलायंस पावर लिमिटेड के बोर्ड में 3.5 साल से अधिक समय से नहीं हैं और उनका इस मामले से किसी भी तरह से कोई लेना-देना नहीं है।’’

धन शोधन का यह मामला दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा नवंबर 2024 में दर्ज की गई एक प्राथमिकी से जुड़ा है। इसमें आरोप लगाया गया था कि बिस्वाल ट्रेडलिंक आठ प्रतिशत कमीशन पर ‘‘फर्जी’’ बैंक गारंटी जारी करने में शामिल थी।

टॅग्स :क्राइम न्यूज हिंदीअनिल अंबानीप्रवर्तन निदेशालय
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