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Aryan Khan Drugs Case: शाहरुख खान के बेटे आर्यन, मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट को जमानत नहीं, कल दोपहर फिर से सुनवाई

By सतीश कुमार सिंह | Updated: October 27, 2021 21:22 IST

Aryan Khan Drugs Case: आर्यन खान (23) ने एनसीबी के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े के खिलाफ जबरन वसूली के प्रयास के आरोप से खुद को अलग कर लिया।

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ठळक मुद्देएनसीबी के लिए एएसजी अनिल सिंह कल दलीलों का जवाब देंगे।वकीलों ने बॉम्बे HC के समक्ष अपनी जमानत अर्जी पर बहस पूरी की। गत दो अक्टूबर को जहाज पर छापे की निगरानी की थी।

मुंबईः  बंबई उच्च न्यायालय अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट की जमानत याचिका पर गुरुवार को भी सुनवाई जारी रखेगा, जिन्हें इस महीने की शुरुआत में मुंबई के तट के पास एक क्रूज जहाज से मादक पदार्थों की कथित जब्ती के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था।

वकीलों ने बॉम्बे HC के समक्ष अपनी जमानत अर्जी पर बहस पूरी की। एनसीबी के लिए एएसजी अनिल सिंह कल दलीलों का जवाब देंगे। इस बीच, आर्यन (23) ने एनसीबी के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े के खिलाफ जबरन वसूली के प्रयास के आरोप से खुद को अलग कर लिया, जिन्होंने गत दो अक्टूबर को जहाज पर छापे की निगरानी की थी।

बंबई उच्च न्यायालय में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई जारी रहेगी और एनसीबी अपनी दलीलें पेश करेगी। आर्यन खान को क्रूज जहाज पर मादक पदार्थ मिलने के मामले में गिऱफ्तार किया गया है। आर्यन खान की जमानत याचिका पर न्यायमूर्ति एन डब्ल्यू साम्बरे ने मंगलवार को सुनवाई शुरू की थी।

बुधवार को आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी, मामले में सह आरोपी अरबाज मर्चेंट के वकील अमित देसाई और मुनमुन धमेचा की ओर से पेश अधिवक्ता अली कासिफ खान देशमुख ने अपनी दलीलें पूरी की। मामले पर करीब दो घंटे हुई सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति साम्बरे ने कहा कि वह अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल अनिल सिंह की दलीलें बृहस्पतिवार को सुनेंगे।

सिंह स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) का पक्ष रख रहे हैं। न्यायमूर्ति ने कहा, ‘‘कल हम इसे पूरा करने की कोशिश करेंगे।’’ गौरतलब है कि मुंबई तट के नजदीक क्रूज जहाज पर एनसीबी की छापेमारी के दौरान मादक पदार्थ मिलने के मामले में तीन अक्टूबर को आर्यन खान (23), मर्चेंट और धमेचा को अन्य के साथ गिरफ्तार किया गया था। एनडीपीएस मामलों की विशेष अदालत द्वारा जमानत अर्जी खारिज किए जाने के बाद पिछले सप्ताह उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख किया।

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