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‘बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया’ पर 3.44 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना?, ईडी ने लिया एक्शन, जानें कारण

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: February 21, 2025 20:57 IST

4 अगस्त 2023 को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने के बाद न्याय निर्णय की कार्यवाही शुरू की गई थी। सूत्रों ने बताया कि ‘बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया’, जो 100 प्रतिशत एफडीआई कंपनी है।

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ठळक मुद्दे4 में सरकारी मंजूरी के माध्यम से डिजिटल मीडिया के लिए 26 प्रतिशत एफडीआई सीमा निर्धारित की गई है।‘बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया’ पर लगाया गया कुल जुर्माना तीन करोड़ 44 लाख 48 हजार 850 रुपये है। 15 अक्टूबर 2021 के बाद से अनुपालन की तारीख तक प्रत्येक दिन के हिसाब से 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

नई दिल्लीः प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नियमों के कथित उल्लंघन को लेकर ‘बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया’ पर 3.44 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है। ईडी के अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। संघीय जांच एजेंसी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत ब्रिटिश प्रसारणकर्ता के खिलाफ निर्णय आदेश जारी करते हुए उसके तीन निदेशकों में से प्रत्येक पर 1.14 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया। उक्त कानून के तहत विभिन्न ‘‘उल्लंघनों’’ के लिए ‘बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया, इसके तीन निदेशकों और वित्त प्रमुख को 4 अगस्त 2023 को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने के बाद न्याय निर्णय की कार्यवाही शुरू की गई थी। सूत्रों ने बताया कि ‘बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया’, जो 100 प्रतिशत एफडीआई कंपनी है।

डिजिटल मीडिया के माध्यम से समाचार और समसामयिक विषयों को अपलोड/स्ट्रीम करने का काम करती है, लेकिन उसने अपनी एफडीआई को घटाकर 26 प्रतिशत ‘‘नहीं किया’’, बल्कि इसे 100 प्रतिशत पर ही रखा, जो भारत सरकार द्वारा जारी नियमों का ‘‘घोर उल्लंघन’’ है। उन्होंने कहा कि उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा 18 सितंबर 2019 को जारी प्रेस नोट 4 में सरकारी मंजूरी के माध्यम से डिजिटल मीडिया के लिए 26 प्रतिशत एफडीआई सीमा निर्धारित की गई है।

सूत्रों ने बताया कि ‘बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया’ पर लगाया गया कुल जुर्माना तीन करोड़ 44 लाख 48 हजार 850 रुपये है। साथ ही ‘फेमा’, 1999 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए 15 अक्टूबर 2021 के बाद से अनुपालन की तारीख तक प्रत्येक दिन के हिसाब से 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

उन्होंने बताया कि बीबीसी के तीन निदेशकों - जी. एंटनी हंट, इंदु शेखर सिन्हा और पॉल माइकल गिबन्स - पर उल्लंघन की अवधि के दौरान कंपनी के संचालन की देखरेख में उनकी भूमिका के लिए 1,14,82,950 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

टॅग्स :क्राइम न्यूज हिंदीप्रवर्तन निदेशालय
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