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Bengaluru: मदरसे में 11 वर्षीय बच्ची को पीटा और लात मारी?, सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड, छात्रावास के प्रभारी का बेटा मोहम्मद हसन अरेस्ट

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: February 20, 2025 12:44 IST

Bengaluru: पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कोथनूर पुलिस थाने ने किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 (बच्चों के साथ क्रूरता के लिए सजा) और भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 (जानबूझकर चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 

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ठळक मुद्दे जुलाई 2024 में पांचवीं कक्षा में मदरसे में दाखिला दिलाया गया था और वह उसके छात्रावास में रहती थी।छात्राओं से झगड़ा करने के कारण उसे हाथों से पीटा और उसे लात मारी।छात्रावास के प्रभारी का बेटा मोहम्मद हसन अक्सर छात्रावास आता-जाता था।

Bengaluru:बेंगलुरु स्थित एक मदरसे में 11 वर्षीय एक बच्ची की पिटाई किए जाने के आरोप में मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि 16 फरवरी को हेगड़े नगर में हुई यह घटना मदरसे के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई। पीड़िता की मां ने बुधवार को दर्ज कराई गई अपनी शिकायत में कहा कि उसकी बेटी को जुलाई 2024 में पांचवीं कक्षा में मदरसे में दाखिला दिलाया गया था और वह उसके छात्रावास में रहती थी।

पुलिस ने शिकायत के आधार पर बताया कि छात्रावास के प्रभारी का बेटा मोहम्मद हसन अक्सर छात्रावास आता-जाता था। उसने बताया कि 16 फरवरी को शाम करीब साढ़े चार बजे लड़की को छात्रावास के कार्यालय में बुलाया गया, जहां हसन ने कथित तौर पर चावल गिराने और खेलते समय छात्रावास की अन्य छात्राओं से झगड़ा करने के कारण उसे हाथों से पीटा और उसे लात मारी।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कोथनूर पुलिस थाने ने किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 (बच्चों के साथ क्रूरता के लिए सजा) और भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 (जानबूझकर चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 

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