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Income Tax Rules 2026: आयकर के नए नियमों से ITR-1 से ITR-7 में क्या होगा बदलाव? टैक्सपेयर्स के लिए ये जानना जरूरी

By अंजली चौहान | Updated: February 9, 2026 05:20 IST

Income Tax Rules 2026: 1 अप्रैल, 2026 से, भारत का नया आयकर अधिनियम, 2025 करदाताओं द्वारा रिटर्न दाखिल करने के तरीके को पूरी तरह से बदल देगा।

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Income Tax Rules 2026: भारत सरकार ने आयकर अधिनियम 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा। इस नए मसौदे का मुख्य उद्देश्य 1962 के पुराने नियमों को सरल बनाना और कर अनुपालन को डिजिटल-फ्रेंडली बनाना है। इस बदलाव का सीधा असर आपके ITR फॉर्म 1 से 7 पर पड़ने वाला है। 

टैक्सपेयर्स को ITR-1 से ITR-7 दिखते रहेंगे, जो मोटे तौर पर उन्हीं कैटेगरी—सैलरी पाने वाले व्यक्ति, बिज़नेस मालिक, कंपनियाँ, फर्म और ट्रस्ट—से जुड़े हैं। हालांकि, ड्राफ्ट नियम एक बात साफ करते हैं: एलिजिबिलिटी की शर्तें अब ज़्यादा सटीक रूप से परिभाषित हैं, और सिंपलीफाइड रिटर्न को सख्ती से सीमित किया जा रहा है।

ITR-1: अभी भी उन रेजिडेंट व्यक्तियों के लिए है जो सैलरी, एक हाउस प्रॉपर्टी और ब्याज जैसे अन्य सोर्स से इनकम कमाते हैं। ड्राफ्ट नियम इस बात की पुष्टि करते हैं कि यह रिटर्न केवल सीधे-सादे मामलों के लिए है। एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण फाइलिंग मोड पर है। इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग डिफ़ॉल्ट है, और पेपर फाइलिंग केवल 80 साल या उससे ज़्यादा उम्र के सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए ही अनुमति है। बाकी सभी के लिए, डिजिटल फाइलिंग—या तो इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (EVC) या डिजिटल सिग्नेचर के ज़रिए—ही नियम है।

ITR-2: उन व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) पर लागू होता है जिनकी बिज़नेस या प्रोफेशन से इनकम नहीं है। इसमें कैपिटल गेन, कई हाउस प्रॉपर्टी या विदेशी इनकम वाले टैक्सपेयर्स शामिल हैं।

नए नियमों के तहत, ITR-2 को स्पष्ट रूप से उस स्थिति में बैकअप रिटर्न के रूप में रखा गया है जब कोई टैक्सपेयर अब ITR-1 के लिए योग्य नहीं रहता है। इनकम-टैक्स एक्ट, 2025 के तहत नए कैपिटल गेन फ्रेमवर्क और सख्त विदेशी एसेट नियमों के साथ, ITR-2 में खुलासे ज़्यादा डिटेल में होने की उम्मीद है।

ITR-3: बिज़नेस या प्रोफेशन से इनकम कमाने वाले टैक्सपेयर्स ITR-3 फाइल करना जारी रखेंगे। ड्राफ्ट नियमों से पता चलता है कि एक बार जब कोई टैक्सपेयर अनुमानित टैक्सेशन या आसान रिटर्न से बाहर हो जाता है, तो ITR-3 अनिवार्य हो जाता है।

भत्तों, कैपिटल गेन और स्पेशल इनकम कैटेगरी पर बढ़े हुए नियमों को देखते हुए, ITR-3 में ज़्यादा खुलासे होने की संभावना है, खासकर प्रोफेशनल्स, ट्रेडर्स और ज़्यादा इनकम वाले व्यक्तियों के लिए।

ITR-4: व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स के लिए सबसे बड़ा बदलाव ITR-4 (सुगम) के बारे में है।

हालांकि ITR-4 अनुमानित टैक्सेशन मामलों के लिए उपलब्ध है, लेकिन ड्राफ्ट नियमों में साफ तौर पर बताया गया है कि कौन इस फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। 

टैक्सपेयर्स को ITR-4 फाइल करने से रोक दिया जाएगा अगर वे:

विदेशी एसेट या विदेशी इनकम रखते हैं

किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं

साल के दौरान अनलिस्टेड इक्विटी शेयर रखे थे

₹50 लाख से ज़्यादा कमाते हैं

दो से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी के मालिक हैं

कैरी-फॉरवर्ड नुकसान हैं

₹5,000 से ज़्यादा कृषि इनकम है

संक्षेप में, ITR-4 अब "वन-साइज़-फिट्स-ऑल" शॉर्टकट नहीं रहा। कई छोटे बिज़नेस मालिक और प्रोफेशनल्स जो पहले सुगम का इस्तेमाल करते थे, उन्हें अब ITR-3 में जाना पड़ सकता है।

ITR-5 और ITR-6: स्ट्रक्चर वही रहता है, कंप्लायंस गहरा होता हैITR-5 (फर्मों, LLP, AOP और BOI के लिए) और ITR-6 (कंपनियों के लिए) का स्ट्रक्चर काफी हद तक अपरिवर्तित रहता है। हालांकि, ड्राफ्ट नियम डिजिटल कंप्लायंस, ऑडिट लिंकेज और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को मजबूत करते हैं।

कंपनियों के लिए, डिजिटल सिग्नेचर फाइलिंग अनिवार्य है, और नए कानून के तहत पेश किए गए ITR-A (बिज़नेस रीऑर्गेनाइज़ेशन के लिए) और ITR-BL (ब्लॉक असेसमेंट मामलों के लिए) जैसे नए रिटर्न के साथ करीबी इंटीग्रेशन है।

ITR-7: चैरिटेबल ट्रस्ट, राजनीतिक दलों और छूट प्राप्त संस्थानों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ITR-7 में ज़्यादा पारदर्शिता और इलेक्ट्रॉनिक कंप्लायंस की ओर साफ रुझान दिखता है।

ऑडिट रिपोर्ट, दान के खुलासे और फंड के इस्तेमाल को रिटर्न से बारीकी से जोड़ा गया है। ड्राफ्ट नियमों से यह साफ़ होता है कि खराब या देरी से फाइलिंग से रजिस्ट्रेशन या छूट खतरे में पड़ सकती है, जिससे 'फॉर्म से ज़्यादा सब्सटेंस' वाले अप्रोच को बढ़ावा मिलेगा।

एक साफ़ संदेश: डिजिटल, विस्तृत और अनुशासित फाइलिंगसभी ITR फ़ॉर्म में, ड्राफ्ट इनकम-टैक्स नियम, 2026 एक जैसा संदेश देते हैं:

इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ही सामान्य तरीका है

सरल रिटर्न को सीमित रूप से परिभाषित किया गया है

खुलासे की ज़रूरतें बढ़ रही हैं

टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर्ड डेटा पर ज़्यादा निर्भर करेगा

खास बात यह है कि सरकार ने इन नियमों को फाइनल करने से पहले लोगों से फीडबैक मांगा है। टैक्सपेयर्स और प्रोफेशनल्स के पास 22 फरवरी, 2026 तक का समय है, ताकि वे ड्राफ्ट ITR फ़ॉर्म का अध्ययन कर सकें और व्यावहारिक समस्याओं को बता सकें।

जब नया कानून आखिरकार 1 अप्रैल, 2026 से लागू होगा, तो ITR नंबर शायद जाने-पहचाने लगें - लेकिन जिस तरह से टैक्सपेयर्स फाइल करेंगे, क्वालिफाई करेंगे और खुलासा काफी अलग होगा।

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