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TDS Rules Change 2026: सीनियर सिटीजन्स के लिए अब जरूरी हुआ नया फॉर्म, जानें क्या है खास

By अंजली चौहान | Updated: April 3, 2026 05:14 IST

TDS Rules Change 2026: 1 अप्रैल, 2026 से वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर संबंधी एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लागू हो गया है। फॉर्म 15एच—जिसका उपयोग अब तक टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) से छूट प्राप्त करने के लिए किया जाता था—बंद कर दिया जाएगा।

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TDS Rules Change 2026: सरकार ने इनकम टैक्स के नियमों में बदलाव किया है जो आक अप्रैल 2026 से लागू हो गया है। इन नियमों के तहत टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (टीडीएस) से जुड़े टैक्स नियम में बड़ा बदलाव आया है जो कि वरिष्ठ नागारिकों को सीधे प्रभावित कर रहा है। Form 15H—जिसका इस्तेमाल अब तक TDS से छूट पाने के लिए किया जाता था—अब बंद कर दिया जाएगा। इसकी जगह अब एक नया Form 121 लेगा। यह बदलाव Income Tax Act, 2025 के तहत लागू किया जा रहा है, जिसका मकसद टैक्स प्रक्रिया को आसान बनाना और कई तरह के फॉर्म भरने की परेशानी को खत्म करना है।

अब एक ही फॉर्म से सारे काम होंगे

पहले दो अलग-अलग फॉर्म होते थे: Form 15G, जो 60 साल से कम उम्र के लोगों के लिए था, और Form 15H, जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए था। लेकिन, अब इन दोनों को मिलाकर एक नया फॉर्म—Form 121—बना दिया गया है, जो सभी योग्य टैक्सपेयर्स पर लागू होगा। नतीजतन, वरिष्ठ नागरिकों को अब कोई अलग फॉर्म याद रखने की ज़रूरत नहीं होगी; सिस्टम खुद ही व्यक्ति की उम्र के आधार पर अपने आप सही नियम लागू कर देगा।

Form 121 का इस्तेमाल कब किया जा सकता है?

अगर किसी व्यक्ति की कुल टैक्स देनदारी शून्य है और उसकी इनकम बेसिक छूट सीमा से कम है, तो वह Form 121 जमा करके TDS कटौती से बच सकता है। यह फॉर्म किसी बैंक या वित्तीय संस्थान में जमा किया जाता है ताकि यह पक्का हो सके कि वे आपकी इनकम पर टैक्स न काटें।

यह किस तरह की इनकम पर लागू होता है?

Form 121 में इनकम की वही श्रेणियां शामिल होंगी जो पहले थीं—जैसे बैंक Fixed Deposits (FDs) और बचत खातों से मिलने वाला ब्याज, पेंशन, Mutual Funds से होने वाली इनकम, डिविडेंड, बीमा भुगतान और किराये से होने वाली इनकम। कुल मिलाकर, यह बदलाव वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रक्रिया को आसान बनाने की दिशा में उठाया गया एक कदम है। इससे उनके कागजी काम का बोझ कम होगा और उनके लिए TDS कटौती से बचना आसान हो जाएगा।

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