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सैट का सहारा समूह की कंपनी, पूर्व निदेशकों को सेबी के पास 2,000 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश

By भाषा | Updated: November 18, 2021 19:45 IST

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नयी दिल्ली, 18 नवंबर प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने सहारा समूह की कंपनी सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड और सुब्रत रॉय सहित उसके तत्कालीन निदेशकों को चार सप्ताह के भीतर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास 2,000 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया है।

सैट ने एक आदेश में कहा कि इस रकम को बाजार नियामक के एस्क्रो खाते में रखा जाएगा। यह राशि जमा करने के बाद कंपनी और उसके पूर्व निदेशकों के खिलाफ कुर्की का आदेश वापस ले लिया जाएगा।

सैट ने कहा, ‘‘हमने पहले अपीलकर्त्ता सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन और दूसरे अपीलकर्त्ता सहारा इंडिया को सेबी के समक्ष भारत और विदेश में सभी संपत्तियों और उनकी पूरी सूची के अलावा सभी बैंक खातों, डीमैट खातों और म्यूचुअल फंड/शेयर/प्रतिभूतियां की जानकारी देने का आदेश दिया है।’’

कंपनी के पूर्व निदेशकों ए.एस राव और रनोज दास गुप्ता की वृद्धावस्था और चिकित्सा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण ने उनके खिलाफ जारी कुर्की आदेशों को वापस लेने का निर्देश दिया।

यह अपील दरअसल अक्टूबर, 2018 में सेबी के एक आदेश के खिलाफ दायर की गई थी। इस आदेश में सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड और उसके पूर्व निदेशकों को 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ वैकल्पिक पूर्ण परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करके कंपनी द्वारा जुटाए गए 14,000 करोड़ रुपये वापस करने के लिए कहा गया था।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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