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Jeevan Pramaan: इस महीने नहीं जमा करा पाए लाइफ सर्टिफिकेट तो क्या नहीं मिलेगी पेंशन? जानिए क्या है नियम

By अंजली चौहान | Updated: November 27, 2023 14:32 IST

बिना किसी समस्या के पेंशन हासिल करने के लिए पेंशनभोगियों को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना आवश्यक होता है।

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Jeevan Pramaan: बिना किसी रूकावट के पेंशन पाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार से पेंशन लेने वाले लोगों को साल में एक बार लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना होता है। पेंशनभोगियों को नवंबर माह में मान्यता प्राप्त बैंक या अन्य पेंशन वितरण एजेंसियों को वार्षिक जीवन प्रमाणपत्र जमा कराते हैं।

नवंबर महीना खत्म होने में बस कुछ दिनों का समय बाकी है। 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ पेंशनभोगियों के मामले में, जीवन प्रमाणपत्र 1 अक्टूबर से जमा किया जा सकता है। दोनों ही मामलों में जीवन प्रमाण पत्र अगले वर्ष के 30 नवंबर तक वैध होगा। 

जीवन प्रमाण पत्र पेंशनभोगी की सुविधा के अनुसार मैन्युअल या डिजिटल रूप से जमा किया जा सकता है। पेंशनभोगी इन आसान तरीकों से जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं...

- घर पर- सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) पर - पेंशन वितरण बैंकों में - 50 से अधिक पेंशनभोगी कल्याण संघ के कार्यालयों में - डिजिटल तरीके से

नवंबर में जीवन प्रमाण पत्र जमा न करने पर क्या होगा?

जिन पेंशनभोगियों ने नवंबर में लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया उन्हें दिसंबर और उसके बाद की पेंशन का भुगतान नहीं किया जाएगा जिससे उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी।

गौरतलब है कि एक बार जब जीवन प्रमाण पत्र पेंशन प्रणाली में अपडेट हो जाता है तो अगले पेंशन भुगतान पर तुरंत एरियर के साथ पेंशन का भुगतान किया जाएगा।

हालाँकि, अगर तीन साल और उससे अधिक की अवधि के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया गया है तो उचित प्रक्रिया के अनुसार सीपीएओ के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद पेंशन शुरू की जाएगी।

क्या है जीवन प्रमाणपत्र?

जानकारी के मुताबिक, जीवन प्रमाण पेंशनभोगियों के लिए एक बायोमेट्रिक सक्षम आधार-आधारित डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र है और व्यक्तिगत पेंशनभोगी के लिए उसके आधार नंबर और बायोमेट्रिक्स का उपयोग करके तैयार किया जाता है।

डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र के जरिए पेंशनभोगी का बैंक में भौतिक रूप से उपस्थित हुए बिना ही घरों से ही इसे प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि, इसे जमा कराने की प्रक्रिया अभी भी भौतिक ही है उसके लिए कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं है।

लाइफ सर्टिफिकेट जमा न होने पर बकाया राशि का क्या होगा?

अगर जीवन प्रमाण पत्र जमा न करने के कारण बकाया का भुगतान तीन साल से कम अवधि से संबंधित है तो इसका भुगतान प्रबंधक/अधिकारी के विशिष्ट आदेश प्राप्त करने के बाद अधिकृत बैंकों के सीपीपीसी द्वारा किया जा सकता है। बैंक का प्रभार जो पेंशनभोगी के दावे की प्रामाणिकता के सत्यापन के अधीन भुगतान जारी करेगा।

अगर अवधि तीन वर्ष और उससे अधिक है तो पीपीओ के वितरण का हिस्सा सीपीपीसी द्वारा उचित अनुमोदन के साथ सीपीएओ को वापस कर दिया जाता है। सीपीएओ इसे अपने रिकॉर्ड को अद्यतन करने के लिए पीपीओ जारी करने वाले प्राधिकारी को भेज देगा।

ऐसे मामलों में बकाया राशि का भुगतान और वर्तमान पेंशन का भुगतान भी सीपीएओ के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के साथ पीपीओ प्राप्त होने पर सीपीपीसी द्वारा किया जाएगा।

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