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क्या आधार कार्ड जन्मतिथि का प्रमाण है? जानें UIDAI की गाइडलाइन

By अंजली चौहान | Updated: April 28, 2026 13:20 IST

Aadhaar Card Update: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने एक आम गलतफहमी को दूर कर दिया है: आपका आधार पहचान पत्र (ID proof) के तौर पर काम करता है, लेकिन इसे आपकी जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में नहीं माना जाता।

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Aadhaar Card Update: आधार कार्ड अब आपकी जन्मतिथि का आधिकारिक प्रमाण नहीं माना जाएगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने स्पष्ट किया है कि आधार केवल एक पहचान और निवास का प्रमाण है, न कि जन्मतिथि का सत्यापन करने वाला दस्तावेज। 

हाल ही में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, आधार कार्ड पर छपी जन्मतिथि को कानूनी तौर पर मान्य प्रमाण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस फैसले का सीधा असर पासपोर्ट सेवाओं, पेंशन योजनाओं और अन्य सरकारी कार्यों पर पड़ेगा, जहाँ अब जन्मतिथि के लिए जन्म प्रमाण पत्र या मार्कशीट जैसे दस्तावेजों की अनिवार्यता बढ़ जाएगी।

एक विस्तृत स्पष्टीकरण दस्तावेज़ में, UIDAI ने कहा, "आधार का उद्देश्य पहचान के प्रमाण के तौर पर काम करना है, जब इसका इस्तेमाल सत्यापन के साथ किया जाता है। उन्होंने आगे बताया... आधार को नियमों में बताए गए तरीके से पहचान स्थापित करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन जन्म तिथि के प्रमाण के तौर पर इसे स्वीकार करने के बारे में नियमों में कुछ नहीं कहा गया है।"

UIDAI ने कहा कि अगर आधार में जन्म तिथि की सही होने को लेकर कोई विवाद होता है, तो इसका प्रमाण देने की ज़िम्मेदारी आधार नंबर धारक की होती है... आधार नंबर का इस्तेमाल किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के लिए किया जा सकता है, बशर्ते उसका सत्यापन हो; हालाँकि, अपने आप में यह जन्म तिथि का प्रमाण नहीं है।

इस स्पष्टीकरण से यह बात सामने आती है कि आधार अधिनियम, 2016 आधार को पहचान के प्रमाण के तौर पर स्पष्ट रूप से मान्यता देता है, लेकिन जन्म तिथि के सत्यापन के लिए यह मान्यता नहीं देता। नतीजतन, जब उम्र के सत्यापन की जरूरत होती है, तो व्यक्तियों को अतिरिक्त दस्तावेज देने पड़ सकते हैं।

आधार क्या है?

आधार नंबर एक 12 अंकों का रैंडम नंबर है, जिसे UIDAI द्वारा भारत के निवासियों को, तय की गई सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करने के बाद जारी किया जाता है। कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी उम्र या लिंग कुछ भी हो, जो भारत का निवासी है, वह स्वेच्छा से आधार नंबर पाने के लिए नामांकन करवा सकता है।

जो व्यक्ति नामांकन करवाना चाहता है, उसे नामांकन प्रक्रिया के दौरान बहुत कम जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी देनी होती है, जो पूरी तरह से मुफ़्त होती है।

किसी व्यक्ति को आधार के लिए केवल एक बार ही नामांकन करवाना होता है, और डुप्लीकेशन हटाने की प्रक्रिया के बाद केवल एक ही आधार जारी किया जाता है, क्योंकि जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक डुप्लीकेशन हटाने की प्रक्रिया के ज़रिए ही इसकी विशिष्टता सुनिश्चित की जाती है।

आधार, सरकार द्वारा जारी की गई किसी भी अन्य पहचान से किस तरह अलग है?

आधार नंबर व्यक्तियों को दिया जाता है, और इसे आधार सत्यापन प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल करके, कहीं भी और कभी भी ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है। जब इस नंबर को सफलतापूर्वक प्रमाणित कर दिया जाता है, तो यह पहचान के प्रमाण के रूप में काम करता है। इसका उपयोग लाभार्थियों की पहचान करने और उन्हें लाभ, सब्सिडी, सेवाएँ और अन्य चीज़ें पहुँचाने के लिए किया जा सकता है।

मुख्य उद्देश्य

डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT): आधार का उपयोग सब्सिडी और लाभ (जैसे LPG, PDS राशन, छात्रवृत्तियाँ, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना) सीधे लाभार्थियों तक पहुँचाने के लिए किया जाता है, जिससे बिचौलियों द्वारा होने वाली हेराफेरी को रोका जा सके।

इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर (eKYC): आधार का उपयोग बैंक खाते खोलने, नए SIM कार्ड लेने, या बिना किसी कागज़ी कार्रवाई के विभिन्न सेवाएँ प्राप्त करने के लिए तुरंत और कागज-रहित सत्यापन करने के लिए भी किया जाता है।

अद्वितीय पहचान सत्यापन: चूंकि आधार एक बायोमेट्रिक-लिंक्ड नंबर है, इसलिए यह सरकारी प्रणालियों में नकली या दोहरी पहचान के अस्तित्व को रोकता है।

पोर्टेबिलिटी: आधार लोगों के लिए एक सार्वभौमिक पहचान के रूप में काम करता है, जिससे नागरिकों, विशेष रूप से प्रवासियों को भारत में कहीं भी अपनी पहचान साबित करने की सुविधा मिलती है।

डिजिटल सशक्तिकरण: यह सरकारी और निजी, दोनों तरह की संस्थाओं के लिए पहचान प्रक्रिया को सरल बनाता है, जिससे लोगों के लिए "जीवन को आसान" बनाने में मदद मिलती है।

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