मुंबईःआर्यन खान मामले में बॉम्बे हाइकोर्ट के फैसले के बाद एनसीपी नेता नवाब मलिक ने समीर वानखेडे़ पर एक बार धन उगाही और फर्जीवाड़ा का आरोप लगाया। शनिवार को आर्यन खान मामले के फैसले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफतौर पर कहा कि आर्यन के खिलाफ कोई आपराधिक सबूत नहीं मिला और ना ही व्हाट्सऐप चैट से जुड़ा कोई सबूत ही मिला।
हाइकोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए नवाब मलिक ने ट्वीट किया, इससे साबित होता है कि यह समीर दाऊद वानखेड़े का फर्ज़ीवाड़ा था। उन्होंने कहा, यह अपहरण और उगाही का मामला था जो सेल्फी लीक होने से फेल हो गया। नवाब मलिक ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के कुछ बिंदुओं को सामने रखते हुए वानखेड़े पर हमला बोला।
हाईकोर्ट ने क्या कहा-ः
आरोपी (आर्यन) के खिलाफ कोई आपराधिक सबूत नहीं मिला।व्हाट्सऐप चैट से जुड़ा कोई सबूत नहीं है।आर्यन के पास से कोई आपत्तिजनक पदार्थ नहीं मिला।अरबाज और मुनमुन के पास से कम मात्रा में ड्रग्स मिला। मुनमुन का आर्यन और अरबाज से पहला कोई कनेक्शन नहीं है।
गौरतलब है कि शनिवार ही मलिक ने दावा किया कि समीर वानखेड़े नवी मुंबई में बार चलाते हैं जिसका लाइसेंस उन्हें नाबालिक रहते मिला था। समीर वानखेड़े के परिवार पर हमला बोलते हुए एनसीपी नेता ने कहा था कि ये सब फर्जी लोग हैं। उन्होंने कहा था - 'नाम बदलने में फर्जीवाड़ा...बार का लाइसेंस बनवाने में फर्जीवाड़ा...नौकरी में भी जालसाजी...जाति प्रमाण पत्र बनवाने में फर्जीवाड़ा...ये सब फर्जी लोग हैं'।