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सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामला: बिहार के DGP ने कहा- पूरे देश को है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार, हमें जरूर इंसाफ मिलेगा

By अमित कुमार | Updated: August 19, 2020 09:57 IST

बिहार पुलिस के पास केस जाने के बाद से ही केस को लेकर नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच ऐसी खबरें भी खूब आ रही थी कि बिहार पुलिस को मुंबई पुलिस की ओर से किसी तरह की मदद नहीं की जा रही है।

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ठळक मुद्दे सुशांत सिंह राजपूत केस मामले में बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि पूरा देश आज फैसले का इंतजार कर रहा है। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने बताया कि यह घटनाक्रम बहुत बड़ी मिस्ट्री हो गई है ।शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड कार्यसूची के अनुसार न्यायमूर्ति ऋ षिकेश रॉय की एकल पीठ यह फैसला सुनाएगी।

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के सिलसिले में पटना में दर्ज प्राथमिकी मुंबई स्थानांतरित करने के लिए अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की ओर से दाखिल याचिका पर उच्चतम न्यायालय आज फैसला सुनाने वाली है। शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड कार्यसूची के अनुसार न्यायमूर्ति ऋ षिकेश रॉय की एकल पीठ यह फैसला सुनाएगी। न्यायमूर्ति रॉय ने 11 अगस्त को इस याचिका पर सुनवाई पूरी की थी। 

सुशांत सिंह राजपूत केस मामले में बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि पूरा देश आज फैसले का इंतजार कर रहा है। मुझे शुरू से लगता है कि इंसाफ मिलेगा। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने बताया कि यह घटनाक्रम बहुत बड़ी मिस्ट्री हो गई है हम लोगों का यह संकल्प है कि इस पूरी मिस्ट्री पर से पर्दा उठना चाहिए। सुशांत को लेकर बात करते हुए गुप्तेश्वर पांडे ने बताया कि एक्टर को जानना इतना आसान नहीं है। हम सभी पक्षों की सही तरीके से जांच कर रहे हैं।

जल्द से जल्द CBI को केस सौंपने की हो रही मांग

इस मामले में केंद्र ने कहा था कि इस मामले को सीबीआई को सौंपने की बिहार सरकार की सिफारिश स्वीकार कर ली गई है और इस संबंध में आवश्यक अधिसूचना भी जारी हो गई है। वहीं राजपूत के पिता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह का कहना था कि उनका महाराष्ट्र पुलिस में भरोसा नहीं है। उनका कहना था कि इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की पुष्टि की जाये और मुंबई में महाराष्ट्र पुलिस को इस मामले में सीबीआई को हर तरह से सहयोग करने का निर्देश दिया जाये। 

मुंबई पुलिस से नहीं मिल रही थी किसी तरह की मदद

राज्य सरकार ने यह भी दावा किया था कि मुंबई पुलिस ने उसे न तो सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध करायी और न ही उसने अभी तक इस मामले में कोई प्राथमिकी ही दर्ज की है। इस मामले में केन्द्र की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि मुंबई में तो कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गयी है और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने और मजिस्ट्रेट को इसकी जानकारी दिये बगैर कोई जांच ही नहीं की जा सकती। केन्द्र ने कहा था कि इस मामले को सीबीआई को सौंपने की बिहार सरकार की सिफारिश स्वीकार कर ली गयी है और इस संबंध में आवश्यक अधिसूचना भी जारी हो गयी है। 

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