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सेंटेंडर बैंक ने ग्राहकों के खातों में गलती से डाल दिए 1303 करोड़, अब वसूलने में हो रही दिक्कत, बैंक उठाने जा रहा ये कदम

By आजाद खान | Updated: December 31, 2021 08:34 IST

ब्रिटेन के चोरी अधिनियम 1968 के अनुसार, अगर किसी भी बैंक ग्राहक के खाते में पैसे गलती से आ जाए तो बैंक को यह छूट है कि वह उसे वापस ले सकती है।

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ठळक मुद्दे25 दिसंबर को सेंटेंडर बैंक ने अपने ग्राहकों को गलती से 1,303 करोड़ रुपए के भुगतान कर देने का मामला सामने आया है।इस गलती से बैंक के 75000 खातों में गलती से डबल भुगतान हो गया है।बैंक अब अपने ग्राहकों से पैसे वसूलने में लगी है।

ब्रिटेन: यूके के सेंटेंडर बैंक पर क्रिसमस के दिन अपने ग्राहकों को 1,303 करोड़ रुपए भेजने का आनोखा मामला सामने आया है। बताया जा रहा है बैंक ने गलती से अपने 75000 ग्राहकों के बैंक खातों में यह राशि जमा की है जिसे अब वह रिकवरी करना चाहती है। दरअसल, इसी साल 25 दिसंबर को बैंक ने अपने कुछ ग्राहकों को भुगतान किया था, इसके बाद कुछ तकनीकि गलती के कारण बैंक ने फिर से उन्हें दोबारा भुगतान कर दिया। इस भुगतान में बैंक ने अपने 75000 ग्राहकों के खातों में करीब 1,303 करोड़ रुपए गलती से भेज दिए जिसे अब वह वसूलने में लगी है। इस पर कई लोगों का यह भी कहना है कि बैंक को यह पैसे वसूलने में काफी दिक्कत हो सकती है क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस गलती को क्रिसमस पर बोनस समझकर इसे खर्च भी कर चुके होंगे। हालांकि इस घटना के बाद ब्रिटेन की वसूली वाली कंपनी पे-यूके ने बैंक से संपर्क किया है और ग्राहकों से पैसे वसूलसने की बात कही है। वसूली वाली कंपनी का कहना है कि वह नियमों को ध्यान में रखते हुए यह वसूली करेगी।

क्या है पूरा मामला

सेंटेंडर बैंक के मुताबिक, 25 दिसंबर को करीब 2,000 कंपनियों के इन ग्राहकों को बैंक नियमित भुगतान करने जा रहा था। इस बीच यह भुगतान गलती से दोबारा हो गया जिससे 2000 लोगों के खाते में डबल पैसे चले गए। इस पर बैंक का कहना है कि उसने जब पहला भुगतान किया तो वह पैसे उन कंपनियों के खातों से कटे जिनके बैंक खाता धारक कर्मचारी हैं, लेकिन दूसरी बार जब पैसे कटे तो वह खुद सेंटेंडर के कोष से भुगतान हुए। इस बैंक के करीब 1.40 करोड़ ग्राहक हैं। इस मामले में बैंक के प्रवक्ता ने एक बयान जारी कर यह जानकारी दी है। 

पैसे नहीं वापस करने पर हो सकती है 10 साल कैद

इस मामले में बैंक ने अपने ग्राहकों से अपील करते हुए कहा कि डबल भुगतान वाले राशि को वापस कर दें। इस पर बैंक का यह भी कहना है कि ग्राहकों ने अपने कंपनी द्वारा यह क्रिसमस भत्ता या बोनस भी समझ लिया होगा और हो सकता है लोग ऐसा समझकर इसे खर्च भी कर दिए हो। ऐसी हालत में इन ग्राहकों से अब पैसे वसूलना काफी मुश्किल हो जाएगा। बैंक का यह भी मानना है कि बहुत से ग्राहक दूसरे बैंकों से भी जुड़े हैं, इसलिए पैसा वसूलना मुश्किल हो सकता है। वहीं बता दें कि ब्रिटेन के चोरी अधिनियम 1968 के मुताबिक, किसी भी ग्राहक के खाते में अगर पैसा गलती से आ सकता है तो बैंक उसे वापस ले सकती है, ऐसे में गलती से आए हुए पैसे को अगर ग्राहकों द्वारा वापस नहीं लौटाया गया तो उन्हें 10 साल की कैद भी हो सकती है।  

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