आईएनएक्स मीडिया (INX Media) मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 105 दिन बाद पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को जमानत मिली है। 21 अगस्त 2019 को चिदंबरम को गिरफ्तार किया गया था और पूछताछ के बाद उन्हें 6 सितंबर को तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। आईएनएक्स मीडिया मामले में चिदंबरम प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में थे। जमानत मिलते ही चिदंबरम ट्रेंड में आ गए हैं। ट्विटर पर #PChidambaram और #INXMediaCase ट्रेंड कर रहा है। इस ट्रेंड के साथ चिदंबरम के समर्थकों का कहना है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। कांग्रेस नेता बृजेश कलप्पा ने ट्वीट कर लिखा, सत्यमेव जयते।
इसके अलावा कांग्रेस ने भी अपने अधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा, सत्य की अंतत: जीत हुई है।
इन सब को तंज करते हुए बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्विटर पर लिखा ये 'भ्रष्टाचार का जश्न' है।
वहीं शमा मोहम्मद ने लिखा, ''दिल्ली हाईकोर्ट ने चिदंबरम के केस के मेरिट पर जो गलत फैसला दिया था, वो सुप्रीम कॉर्ट के जजमेंट के बाद साबित होता है कि चिदंबरम पर जो करप्शन के आरोप हैं वो गलत हैं।''
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सुप्रीम कोर्ट चिदंबरम के जमानत के साथ रखी ये शर्त
जमानत देने के साथ सुप्रीम कोर्ट ने शर्त रखी है कि 2 लाख रुपये के मुचलके और बिना इजाजत चिदंबरम विदेश नहीं जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चिदंबरम जमानत पर छूटने के बाद गवाहों से संपर्क करने की कोशिश नही करेंगे और कोर्ट की इजाजत के बगैर विदेश नही जाएंगे। साथ ही केस के बारे में प्रेस ब्रीफ नहीं करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि आर्थिक अपराध गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन जमानत का भी कानूनी प्रावधान हैं।
कब से जेल में बंद थे चिदंबरम?
आईएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआई ने पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम को 22 अगस्त 2019 की रात को उनके दिल्ली में जोरबाग स्थित आवास से गिरफ्तार किया था। पूछताछ के बाद चिदंबरम को छह सितंबर को तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। जेल सूत्रों के मुताबिक चिदंबरम को तिहाड़ के जेल नंबर 7 के सेल में अकेले रखा गया है। उनका सेल 15 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा है। उनके सेल में बेड, तकिया, टीवी और कमोड की सुविधा है। दूसरे कैदियों की तरह पी. चिदंबरम को जेल की लाइब्रेरी का इस्तेमाल करने की भी सुविधा दी गई है।