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अब इस शहर में पार्टनर की सहमति लिए बिना कंडोम निकालने पर दर्ज हो सकता है केस

By अनुराग आनंद | Updated: February 12, 2021 14:52 IST

कैलिफोर्निया अपने एक नए बिल में स्टेल्थिंग (बिना सहमति के कंडोम उतारने) को गैरकानूनी बनाने को लेकर यह राज्य विचार कर रहा है।

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ठळक मुद्देयदि यह बिल लागू होता है तो कैलिफोर्निया ऐसा करने वाला अमेरिका का पहला राज्य बन सकता है। पीड़ित व्यक्ति आरोपी पर सेक्शुअल बैटरी (सहमति बिना छूना) और भावनात्मक व शारीरिक नुकसान को लेकर केस दर्ज करा सकता है।

नई दिल्ली: कैलिफॉर्निया में बिना पार्टनर की सहमति लिए कंडोम उतारना अब महंगा पड़ सकता है। दरअसल, स्टेल्थिंग को कैलिफोर्निया में अवैध करने के मामले में एक प्रस्ताव लाया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही इस प्रस्ताव को लागू किया जा सकता है।

बिजनेस इनसाइडर के मुताबिक, कैलिफोर्निया की असेंबली सदस्य क्रिस्टीना गार्सिया (डी) द्वारा इस सप्ताह पेश किए गए एक बिल में पार्टनर के साथ यौन संबंध बनाते समय बिना सहमति के कंडोम हटाने को अवैध (यौन बैटरी) रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और यह पीड़ित को राज्य के नागरिक संहिता के तहत नुकसान का दावा करने की अनुमति देगा।

इस नए बिल में स्टेल्थिंग (बिना सहमति के कंडोम उतारने) को गैरकानूनी बनाने को लेकर यह राज्य विचार कर रहा है। यदि ऐसा होता है तो कैलिफोर्निया ऐसा करने वाला अमेरिका का पहला राज्य बन सकता है। 

इसमें पीड़ित व्यक्ति आरोपी पर सेक्शुअल बैटरी (सहमति बिना छूना) और भावनात्मक व शारीरिक नुकसान को लेकर केस कर सकता/सकती है। बिल कैलिफॉर्निया ऐसेंबली की सदस्य क्रिस्टीना गार्सिया ने इस हफ्ते पेश किया था।

अगर यह बिल पारित हो जाता है तो, विशेषज्ञों का कहना है कि यह किसी भी राज्य में गैर-कानूनी रूप से कंडोम हटाने को स्पष्ट रूप से संबोधित करने वाला अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया में पहला ऐसा कानून होगा।

क्रिस्टीना गार्सिया ने इस प्रस्ताव के पेश करते हुए कहा कि मैं यह सुनिश्चित करना चाहती हूं कि A, पीड़ितों के पास न्याय और B के लिए एक कानूनी किताब है। हमारे पास कानून के किताबों में सब कुछ ऐसा है जो सभी लोगों, विशेषकर हमारे युवाओं, चाहे वह माता-पिता या शिक्षकों के साथ किसी भी विषय पर चर्चा की सुविधा प्रदान करता हो, साथ ही हर तरह के सार्वजनिक सुरक्षा प्रणाली को स्थापित करता हो। ”

कैलिफोर्निया विधानसभा बिल 453

कैलिफोर्निया विधानसभा बिल 453 के लागू होने के बाद यौन बैटरी की राज्य परिभाषा में संशोधन किया जाएगा। इसके बाद यह परिभाषित किया जाएगा कि यदि कोई व्यक्ति अपने पार्टनर की सहमति लिए बिना कंडोम निकालकर उसके साथ यौन संबंध बनाता है या दो अलग-अलग लिंग के बीच संपर्क बनाता है तो वह अवैध होगा। साफ है कि एक दूसरे के साथ अंतरंग होते समय कंडोम लगाना है या नहीं या फिर कब निकालना है ये दोनों को सहमति से तय करना होगा। 

इस कानून की जरूरत क्यों?

इस बिल को लेकर एक्सपर्ट का मानना है कि संबंध बनाते समय चुपके से या बिना बताए किसी एक के द्वारा कंडोम निकालने से कई तरह के खतरा पैदा हो सकते हैं। यह न सिर्फ किसी के सात धोखा है बल्कि 2017 में कोलंबिया जर्नल ऑफ जेंडर एंड लॉ पर लिखे एक लेख में, ब्रैडस्की ने बताया कि पीड़ितों को गर्भावस्था, यौन संचारित संक्रमण और इमोशनल ट्रॉमा जी जैसे समस्या का इस वजह से सामना करना पड़ सकता है। 

टॅग्स :अमेरिकाकंडोम
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