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Coronavius के बाद अब Hantavirus का खौफ, china के Unnan Province में हुई पहली मौत

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: March 25, 2020 07:49 AM2020-03-25T07:49:04+5:302020-03-25T07:49:04+5:30

कोरोना महामारी के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 21 दिन के राष्ट्रव्यापी लॉकहाउन लागू कराने के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून लागू कर दिया गया है. इसके उल्लंघन पर दो साल तक की कैद हो सकती है. हर जिले में डीएम या कलेक्टर दिशा-निर्देशों पर अमल करवाएंगे व कार्यकारी मजिस्ट्रेट निगरानी करेंगे. जो खुला रहेगा राशन दुकानें अनाज दुकानें किराना दुकानें फल-सब्जी दुकानें डेयरी, पशु चारा दुकानें मांस-मछली की दुकानें बैंक और बीमा कार्यालय प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पेट्रोल पंप रसोई गैस सीएनजी पीएनजी बिजली इनकी सेवाएं जारी रक्षा व सैन्य बल सीआरपीएफ ट्रेजरी आपदा प्रबंधन पुलिस होमगार्ड फायर ब्रिगेड इमरजेंसी सेवाएं, जिला प्रशासन बिजली पानी स्वच्छता नगरीय निकाय ये बंद रहेंगे शिक्षा संस्थान सरकारी केंद्रीय कार्यालय राज्यों के कार्यालय स्वायत्त संस्थान सार्वजनिक निगम वाणिज्यिक, निजी दुकानें उद्योग-कारखाने परिवहन बंद विमान, ट्रेन, बसें 3 हफ्ते तक स्थगित अंतिम संस्कार के नियम अंत्येष्टि में 20 से अधिक एकत्र नहीं होने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

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