सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश में इस बार सिर्फ दो घंटे ही पटाखे जलेंगे। राजधानी दिल्ली में रात के आठ बजे से लेकर रात के 10 बजे तक का समय दिया गया है। वहीं देश के बाकी हिस्सों में सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि किस राज्य में कब दो घंटे पटाखें जलाए जाने हैं, इसका फैसला राज्य सरकार करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में सिर्फ ग्रीन पटाखे ही जलाने के निर्देश दिए हैं।