AAP MP Sanjay Singh on bail: आप सांसद संजय सिंह को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने का निर्देश दिया

By सतीश कुमार सिंह | Published: April 2, 2024 02:24 PM2024-04-02T14:24:04+5:302024-04-02T14:46:15+5:30

AAP MP Sanjay Singh on bail: प्रवर्तन निदेशालय ने उच्चतम न्यायालय से कहा कि यदि दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में संजय सिंह को जमानत मिलती है तो उसे इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

AAP MP Sanjay Singh on bail Supreme Court directs to release pendency of trial money laundering case relating to excise policy  | AAP MP Sanjay Singh on bail: आप सांसद संजय सिंह को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने का निर्देश दिया

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Highlightsप्रवर्तन निदेशालय ने चार अक्टूबर, 2023 को गिरफ्तार किया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है। निचली अदालत को सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया था। 

AAP MP Sanjay Singh on bail: उच्चतम न्यायालय ने आप सांसद संजय सिंह को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सिंह को उत्पाद शुल्क नीति अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति पी बी वराले की पीठ ने फैसला सुना दी। प्रवर्तन निदेशालय ने चार अक्टूबर, 2023 को गिरफ्तार किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने उच्चतम न्यायालय से कहा कि यदि दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में संजय सिंह को जमानत मिलती है तो उसे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। उच्च न्यायालय ने सात फरवरी को सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन निचली अदालत को सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया था। 

उच्चतम न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से मंगलवार को पूछा कि क्या उसे दिल्ली आबकारी नीति संबंधी कथित घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी (आप) के नेता संजय सिंह को और अधिक समय तक हिरासत में रखने की आवश्यकता है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति पी बी वराले की पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू से कहा कि वह निर्देश लें और मध्याह्न भोजन के बाद न्यायालय के सत्र में उसे अवगत कराएं कि क्या सिंह को और अधिक समय तक हिरासत में रखने की आवश्यकता है।

पीठ ने साथ ही कहा कि सिंह छह महीने जेल में बिता चुके हैं। शीर्ष अदालत धनशोधन मामले में सिंह की गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई कर रही है। पीठ ने राजू से कहा कि सिंह के पास से कोई धन बरामद नहीं हुआ है और दो करोड़ रुपये रिश्वत लेने को लेकर उन पर लगे आरोप की जांच मामले की सुनवाई के दौरान की जा सकती है।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वह मध्याह्न भोजन के बाद के सत्र में सिंह की गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ उनकी दलीलों का जवाब देंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने सिंह को पिछले साल चार अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा चार अक्टूबर, 2023 को गिरफ्तार किए गए सिंह ने उच्च न्यायालय के समक्ष इस आधार पर जमानत का अनुरोध किया था कि वह तीन महीने से अधिक समय से हिरासत में हैं और इस अपराध में उनकी कोई भूमिका नहीं है।

Web Title: AAP MP Sanjay Singh on bail Supreme Court directs to release pendency of trial money laundering case relating to excise policy 

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