अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम (SC/ST Act/एससी-एसटी एक्ट) पर 20 मार्च को आए सुप्रीम कोर्रट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार की ओर दाखिल की रिव्यू पिटिशन को मिली मंजूरी के बाद सर्वोच्च न्यायालय की खुली अदालत में सुनवाई कर रहा है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह 20 मार्च को अपने दिए फैसले पर कायम है और उसने अपने फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।