केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यूएपीए के तहत जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट पर लगाया 5 साल का बैन

By रुस्तम राणा | Published: March 12, 2024 09:03 PM2024-03-12T21:03:52+5:302024-03-12T21:26:20+5:30

Union Home Ministry bans Jammu Kashmir National Front for 5 years | केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यूएपीए के तहत जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट पर लगाया 5 साल का बैन

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यूएपीए के तहत जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट पर लगाया 5 साल का बैन

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को नईम अहमद खान के नेतृत्व वाले जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत प्रतिबंध लगा दिया। गृह मंत्रालय ने एक आदेश में कट्टरपंथी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के घटक जेकेएनएफ को तत्काल प्रभाव से "गैरकानूनी संघ" घोषित कर दिया। सरकार ने कहा कि जेकेएनएफ "गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त रहा है, जो देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए हानिकारक है।"

इसमें कहा गया है कि जेकेएनएफ के सदस्य जम्मू-कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने और केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवादियों को रसद सहायता प्रदान करने के लिए आतंकवादी गतिविधियों और भारत विरोधी प्रचार का समर्थन करने में शामिल रहे हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि जेकेएनएफ सदस्य "आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने, सुरक्षा बलों पर लगातार पथराव करने सहित गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में हिंसक प्रदर्शनकारियों को संगठित करने में शामिल रहे हैं।" यह आदेश पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा।

Web Title: Union Home Ministry bans Jammu Kashmir National Front for 5 years

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