Sandeshkhali Case: बंगाल सरकार को झटका,सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से किया इनकार, सीबीआई ही करेगी मामले की जांच

By रुस्तम राणा | Published: March 11, 2024 04:40 PM2024-03-11T16:40:06+5:302024-03-11T16:43:01+5:30

पश्चिम बंगाल सरकार ने पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर 5 जनवरी को संदेशखली में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर हुए हमले की जांच को सीबीआई को स्थानांतरित करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी।

Sandeshkhali Case: Shock to Bengal government, Supreme Court refuses to interfere in the order of Calcutta High Court, CBI will investigate the case | Sandeshkhali Case: बंगाल सरकार को झटका,सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से किया इनकार, सीबीआई ही करेगी मामले की जांच

Sandeshkhali Case: बंगाल सरकार को झटका,सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से किया इनकार, सीबीआई ही करेगी मामले की जांच

Highlightsहाईकोर्ट ने मामले की जांच को सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया थासुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कियासुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा - शाहजहां को गिरफ्तार करने में 50 दिन क्यों लगे?

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ईडी अधिकारियों पर हमले से संबंधित संदेशखाली मामले में सीबीआई जांच का निर्देश देने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ईडी अधिकारियों पर हमले से संबंधित संदेशखाली मामले में सीबीआई जांच का निर्देश देने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। पश्चिम बंगाल सरकार ने पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर 5 जनवरी को संदेशखली में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर हुए हमले की जांच को सीबीआई को स्थानांतरित करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी।

न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने तृणमूल कांग्रेस सरकार से यह भी सवाल किया कि शाहजहां को गिरफ्तार करने में 50 दिन क्यों लगे? अब निष्कासित तृणमूल नेता सीबीआई की हिरासत में हैं। ईडी टीम पर हमले से संबंधित मामले के अलावा, बाहुबली और उसके सहयोगियों पर जमीन हड़पने, जबरन वसूली और यौन उत्पीड़न के आरोप हैं। उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह बंगाल पुलिस से शाहजहां की हिरासत केंद्रीय एजेंसी को सौंपने को कहा था। यह राज्य पुलिस पर भी भारी पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने आज बंगाल पुलिस पर हाई कोर्ट की टिप्पणी को खारिज कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट के इस सवाल के जवाब में कि ताकतवर नेता को गिरफ्तार करने में 50 दिन क्यों लगे, बंगाल पुलिस ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश ने जांच रोक दी थी। बंगाल सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील जयदीप गुप्ता ने अदालत को बताया, "जांच पर रोक थी। हम स्पष्टीकरण मांगने के लिए अदालत में वापस गए। इसे स्पष्ट कर दिया गया। एक दिन के भीतर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।" उन्होंने कहा, "यह कहना कि राज्य पुलिस जांच में देरी कर रही है...इस तरह के आरोप बहुत नुकसानदेह हैं।"

बंगाल सरकार का विरोध करते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने 5 जनवरी की घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा, "करोड़ों रुपये के राशन घोटाले से जुड़े एक मामले में, ईडी अधिकारी इस मुख्य आरोपी के घर गए और उनकी पिटाई की गई। उन्होंने मामले को कमजोर करने की कोशिश की, जहां तक मारपीट की बात है ईडी अधिकारी चिंतित हैं। उन्होंने कोई अन्य मामला दर्ज किया है। इसलिए जांच रोक दी गई है।''  केंद्र के वकील ने कहा कि बंगाल पुलिस ने शाहजहां के आवास में प्रवेश करने के लिए "कोई गंभीर प्रयास नहीं" किया।

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