सुप्रीम कोर्ट के पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने आधार कार्ड की वैधता पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आधार की वैधता बरकरार रखा है। साथ ही बैंक खातों, सिम कार्ड और प्राइवेट कंपनियों के लिए आधार की अनिवार्यता का खत्म कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 27 याचिकाकर्ताओं को सुनने के बाद 10 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश के एस पुत्तास्वामी की याचिका सहित कुल 31 याचिकाएं दायर की गयी थीं।