अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा
By आकाश चौरसिया | Published: May 7, 2024 02:37 PM2024-05-07T14:37:56+5:302024-05-07T15:29:31+5:30
अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। दूसरी ओर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 20 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजा।
नई दिल्ली: अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है। हालांकि, इस बीच कोर्ट में दोनों ओर से लंबी जिरह चली। इस बीच अरविंद केजरीवाल से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको अगर अंतरिम बेल दी जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आधिकारिक काम करें और इस बात को लेकर हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं।
जवाब में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अगर उन्हें उत्पाद शुल्क नीति मामले में अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया, तो वो किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। इस मामले में सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांक दत्ता की बेंच ने की। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने यह व्यक्त किया कि अंतरिम जमानत के दौरान एक सीएम के रूप में उनके आधिकारिक कार्य करने का व्यापक प्रभाव हो सकता है।
फिर, वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट को इस बात की सुनिश्चित किया कि वो किसी भी अधिकृत फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। हालांकि ईडी ने अंतरिम राहत का विरोध करते हुए कहा कि राजनेताओं को एक वर्ग से अलग नहीं माना जा सकता और केजरीवाल के मामले को आम आदमी के मामले के समान ही माना जाना चाहिए।
No interim bail for Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal as of now in the Delhi Excise Policy case. Supreme Court likely to hear the case on Thursday or next week. pic.twitter.com/gEsfbwfJ6b
— ANI (@ANI) May 7, 2024
इस बीच उच्चतम न्यायालय ने कहा, 'मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जनता के मतों के द्वारा चुनकर आए हैं और केस में आगे कोर्ट ने फिर टिप्पणी करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं है'। दूसरी ओर प्रवर्तन निदेशालय ने जिरह करते हुए कहा कि इस केस को अपवाद न बनाएं।
ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी रिट याचिका 9 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के बाद केजरीवाल ने इस साल अप्रैल में SC में याचिका दायर की थी। उनकी याचिका पर 15 अप्रैल को नोटिस जारी किया गया, साथ ही मामले को 29 अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह में सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया। फिर, 6 मई को सुनवाई की तारीख रखी गई।
#BREAKING
— Live Law (@LiveLawIndia) May 7, 2024
Delhi Court Extends CM Arvind Kejriwal's Judicial Custody In ED's Liquor Policy Case Till May 20 | @nupur_0111#ArvindKejriwal#liquorscamcase@dir_edhttps://t.co/9hCn2NoD3w
दिल्ली की कोर्ट ने आबकारी घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ाई। कोर्ट ने ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वहां चुनाव हैं और यहां असाधारण परिस्थितियां। साथ ही ये भी कहा कि अरविंद कोई आदतन अपराधी नहीं हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई की। गौरतलब है कि 21 मार्च की गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल फिलहाल न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में बंद हैं। शीर्ष अदालत ने 15 अप्रैल को ईडी को नोटिस जारी किया और केजरीवाल की याचिका पर उससे जवाब मांगा।
दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अरविंद केजरीवाल 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान 7 सितारा ग्रैंड हयात होटल में रुके थे और इसके बिल का भुगतान चनप्रीत सिंह नाम के व्यक्ति ने किया था, जिन्होंने कथित तौर पर आप के अभियान के लिए नकद धनराशि स्वीकार की थी।