भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (IRCTC) से लगभग छह करोड़ यूजर्स जुड़े हुए हैं। रोजाना लाखों रेल मुसाफिर IRCTC की वेबसाइट irctc.co.in का इस्तेमाल करके ट्रेन टिकट ऑनलाइन बुक करते हैं। पहले आईआरसीटीसी अपने यात्रियों को मुफ्त यात्रा बीमा प्रदान करता था। हालांकि, इसने पिछले साल से सेवा को वैकल्पिक और आकर्षक बनाया है। तब से, हर आईआरसीटीसी यूजर्स को टिकट बुकिंग पर 0.92 रुपये प्रति दर से यात्रा बीमा का चयन करने का विकल्प दिया जा रहा है।
इस योजना में धारा 124 और 124A के साथ धारा 123 के तहत पीड़ित / परिवार या पीड़ित के कानूनी उत्तराधिकारी को बीमा राशि का भुगतान किया जाता है। रेलवे अधिनियम, 1989 के अधीन इस योजना में मुसाफिरों का मूल प्रस्थान से लेकर गंतव्य स्टेशन तक पहुंचने का समय शामिल है।
पीड़ित / परिवार या पीड़ित के कानूनी उत्तराधिकारी को दी जाने वाली राशि इस प्रकार है:1) मृत्यु के मामले में- 10 लाख रुपये2) स्थायी कुल विकलांगता के मामले में - 10 लाख रुपये3) स्थायी आंशिक विकलांगता के मामले में 7.5 लाख रुपये 4) चोट के लिए अस्पताल में भर्ती खर्च - 2 लाख रुपये
इसके लिए IRCTC तीन बड़ी बीमा कंपनियों के साथ मिलकर काम करा है। यह कंपनियां हैं- श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और रॉयल सुंदरी जनरल इंश्योरेंस।
बीमा योजना सभी आरक्षित वर्गों (SL, 1AC, 2AC, 3AC) के सभी यात्रियों के लिए उपलब्ध है। केवल IRCTC की वेबसाइट पर ऑनलाइन बुक किए गए टिकटों (यात्री ट्रेनों और उप-शहरी ट्रेनों को छोड़कर) के लिए है। मैन्युअल रूप से संचालित रेलवे आरक्षण काउंटरों के माध्यम से आरक्षित टिकट बुक करने वाले और अनारक्षित टिकट पर यात्रा करने वाले यात्री इस बीमा योजना का लाभ पाने के हकदार नहीं हैं।