भारतीय संसद का उच्च सदन राज्यसभा को कहते हैं। भारतीय संविधान के मुताबिक राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। मौजूदा समय में 245 सदस्यों का प्रावधान है। इसमें अधिकांश सदस्यों को जनता अप्रत्यक्ष रूप से चुनती है वहीं 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नामित करते हैं। ये सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में हो सकते हैं। राज्यसभा सांसद का कार्यकाल 6 साल का होता है। वहीं प्रत्येक दो साल में एक तिहाई सदस्य रिटायर हो जाते हैं। लोकसभा की तरह राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा के वर्तमान सभापति वेंकैया नायडू और उपसभापति नवनिर्वाचित हरिवंश हैं। Read More
सदन में केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पोन राधाकृष्णन ने अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी विधेयक 2018 पेश किया जिसमें अविनियमित निक्षेप स्कीमों पर पाबंदी के लिये एक व्यापक तंत्र बनाने एवं निक्षेपकर्ताओं के हितों की रक्षा तथा उससे जुड़े विषयों का प्रावधान क ...
राज्यसभा में इससे पहले 12 भाषाओं में ट्रांसलेटर की सुविधा थी। पांच भाषाओं जैसे मैथिली, मणिपुरी, मराठी, बोड़ो और नेपाली के लिए लोकसभा के ट्रांसलेटर को नियुक्त किया गया है। ...
उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने उच्च सदन के अगले उपसभापति के नाम पर सत्तापक्ष और विपक्षी पार्टियों से आम सहमति बनाने की सोमवार को अपील की। नायडू ने राज्यसभा के निवर्तमान उपसभापति पी जे कुरियन के विदाई कार्यक्रम में यह बात कही। ...