Income tax Return आम लोगों की इनकम पर केंद्र सरकार टैक्स वसूलती है, जिसे आयकर या इनकम टैक्स कहते हैं। इनकम टैक्स से होने वाली कमाई को सरकार अपनी जनता को सुविधा और सेवाएं देने के लिए इस्तेमाल करती है। साल में एक बार आपको एक आईटीआर फॉर्म में सरकार को आय, खर्च, निवेश और टैक्स देनदारी का ब्यौरा देना होता है। इसे इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) कहते हैं। Read More
ITR 2025: अगर आपने इस वर्ष अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर दिया है, और उसकी ऑनलाइन प्रति प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहां चरण-वार मार्गदर्शिका दी गई है कि क्या करना है। ...
ITR Filing 2025: वित्त वर्ष 2024-25 के लिए, नई कर व्यवस्था करदाताओं पर स्वतः लागू हो जाएगी। वेतनभोगी व्यक्ति अभी भी अपना रिटर्न दाखिल करते समय पुरानी व्यवस्था चुन सकते हैं, लेकिन अगर आप नियत तारीख से चूक जाते हैं और देरी से आईटीआर दाखिल करते हैं, त ...
Income Tax Return 2025: हालांकि कई करदाताओं के लिए नई आईटीआर की अंतिम तिथि अब 15 सितंबर, 2025 है, लेकिन 30 दिन की ई-सत्यापन अवधि आपके रिटर्न दाखिल करते ही शुरू हो जाती है, न कि नियत तारीख से। ...
ITR filing 2024–25: शून्य देयता के साथ भी आयकर रिटर्न दाखिल करने से वित्तीय विश्वसनीयता, सुचारू ऋण अनुमोदन, शीघ्र रिफंड और देश भर में भविष्य के अनुपालन लाभ सुनिश्चित होते हैं, जिससे आईटीआर दाखिल करना एक स्मार्ट वित्तीय कदम बन जाता है। ...
ITR-U now open: आयकर विभाग ने अब आकलन वर्ष (एवाई) 2021-22 और 2022-23 के लिए आईटीआर-1 और आईटीआर-2 फॉर्म का उपयोग करके अपडेटेड रिटर्न (आईटीआर-यू) दाखिल करना संभव बना दिया है। ...