लाइव न्यूज़ :

जानें क्या आप भी उठा सकते हैं सवर्ण आरक्षण का फायदा, किस-किस को मिलेगा लाभ

By पल्लवी कुमारी | Updated: January 9, 2019 07:43 IST

लोकसभा में  10% आर्थिक आधार पर सवर्णों के आरक्षण का बिल पारित हो गया है। आरक्षण के लिए लाए गए 124वें संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा ने बहुमत के साथ पारित किया।

Open in App

लोकसभा में  10% आर्थिक आधार पर सवर्णों के आरक्षण का बिल पारित हो गया है। आरक्षण के लिए लाए गए 124वें संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा ने बहुमत के साथ पारित किया। बिल में सभी संशोधनों को बहुमत से मंजूरी दे दी गई। इस विधेयक के समर्थन में 323 वोट पड़े, जबकि महज 3 सांसदों ने इसके खिलाफ मतदान किया।

कुल 326 सांसदों ने मतदान किया आर्थिक रूप से पिछड़े तबकों को शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण देने के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदम का लगभग सभी पार्टियों ने समर्थन किया है। लेकिन यहां आप सबके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि इस आरक्षण का फायदा क्या आप उठा सकते हैं...या इस आरक्षण के दायरे में कौन-कौन आता है। आइए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब...

सवर्णों के आरक्षण का किसको होगा फायदा

मोदी सरकार के आरक्षण वाले फैसले का लाभ राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, बनिया सहित आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को मिलेगा। आर्थिक रूप से पिछड़े इन वर्गों को 10 फीसदी आरक्षण का लाभ दाने के लिए सरकार को अनुच्छेद 15 एवं 16 में स्पेशल क्लॉज जोड़कर संवैधानिक संशोधन करने हैं। जिसका बिल लोकसभा में पास में हो गया है। 

सवर्णों में भी किसे-किसे मिल सकता है ये आरक्षण 

1- जिनकी वार्षिक आय  8 लाख रुपये हो या इससे कम हो। 2- जिनके पास 5 एकड़ या उससे कम खेती के लिए जमीन है। 3- आरक्षण आर्थिक रूप से पिछड़े ऐसे गरीब लोगों को दिया जाएगा जिन्हें अभी आरक्षण का फायदा नहीं मिल रहा है। 4- जिसका 1000 वर्ग फुट से कम जमीन पर घर है। लेकिन यह शायद देश की आबादी का 20% से कम है। आवास की स्थिति पर 2012 के एनएसएसओ की रिपोर्ट से पता चला है कि सबसे अमीर 20% भारतीय केवल 500 वर्ग फुट के औसत तल क्षेत्र वाले घरों में रहते थे।5- जिनके पास कस्बों में 200 गज जमीन हो और शहरों में 100 गज जमीन हो। 6- राजपूत,ब्राह्मण, कायस्थ, भूमिहार, बनिया, जाट, गुर्जर को इस श्रेणी में आरक्षण मिलेगा। 7- आरक्षण शिक्षा (सरकार या प्राइवेट), सार्वजनिक रोजगार में इसका लाभ मिलेगा।  क्या है मौजूदा आरक्षण के नियमसुप्रीम कोर्ट के मुताबिक 50% से अधिक आरक्षण नहीं किया जा सकता। अभी तक 22.5% अनुसूचित जाति (दलित) और अनुसूचित जनजाति (आदिवासी) के छात्रों के लिए आरक्षित हैं (अनुसूचित जातियों के लिए 15%, अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5%), ओबीसी के लिए अतिरिक्त 27% आरक्षण को शामिल करके आरक्षण का यह प्रतिशत 49.5% है।

आरक्षण देने  का उद्देश्यआरक्षण देने का उद्देश्य केंद्र और राज्य में शिक्षा के क्षेत्र, सरकारी नौकरियों, चुनाव और कल्याणकारी योजनाओं में हर वर्ग की हिस्सेदारी सुनिश्चित करना है। पीएम मोदी के मुताबिक आरक्षण का उद्देश्य सबका साथ सबका विकास है। देश के सभी लोगों को न्याय मिलना चाहिए। 

टॅग्स :सवर्ण आरक्षण
Open in App

संबंधित खबरें

भारतFlashBack 2019: इस साल मोदी सरकार के इन 10 बड़े फैसलों ने रच दिया इतिहास

पाठशालाएम्स में EWS कोटे से नहीं हुआ एक भी दाखिला, स्वास्थय मंत्रालय का निर्देश गया खाली

रोजगारसरकारी नौकरियों में गरीब सवर्णों को उम्र में मिल सकती है छूट, कट ऑफ में रियायत पर भी होगा विचार

भारतदिल्ली सरकार ने लागू किया 'सवर्ण आरक्षण', एक फरवरी के बाद की नौकरियों पर 10 फीसदी रिजर्वेशन

भारतमोदी कैबिनेट का जम्मू कश्मीर पर बड़ा फैसला, गरीबों सवर्णों को 10% आरक्षण संबंधी आदेश को दी मंजूरी

भारत अधिक खबरें

भारतशशि थरूर को व्लादिमीर पुतिन के लिए राष्ट्रपति के भोज में न्योता, राहुल गांधी और खड़गे को नहीं

भारतIndiGo Crisis: सरकार ने हाई-लेवल जांच के आदेश दिए, DGCA के FDTL ऑर्डर तुरंत प्रभाव से रोके गए

भारतबिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र हुआ अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित, पक्ष और विपक्ष के बीच देखने को मिली हल्की नोकझोंक

भारतBihar: तेजप्रताप यादव ने पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर

भारतबिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम हुआ लंदन के वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज, संस्थान ने दी बधाई