मोदी कैबिनेट का जम्मू कश्मीर पर बड़ा फैसला, गरीबों सवर्णों को 10% आरक्षण संबंधी आदेश को दी मंजूरी

By रामदीप मिश्रा | Published: March 1, 2019 05:13 AM2019-03-01T05:13:15+5:302019-03-01T05:13:15+5:30

सरकार के इस निर्णय से सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों को पदोनत्ति लाभ का मार्ग प्रशस्‍त करेगा और जम्‍मू और कश्‍मीर में सरकारी रोजगार में वर्तमान आरक्षण के अतिरिक्‍त आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत तक आरक्षण का लाभ प्रदान करेगा।

Cabinet approves 10% reservation for general category poor in Jammu and Kashmir | मोदी कैबिनेट का जम्मू कश्मीर पर बड़ा फैसला, गरीबों सवर्णों को 10% आरक्षण संबंधी आदेश को दी मंजूरी

मोदी कैबिनेट का जम्मू कश्मीर पर बड़ा फैसला, गरीबों सवर्णों को 10% आरक्षण संबंधी आदेश को दी मंजूरी

केन्द्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर में सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को आरक्षण का लाभ देने के लिए एक आदेश को अपनी मंजूरी दे दी। यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया है।

सरकार के इस निर्णय से सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों को पदोनत्ति लाभ का मार्ग प्रशस्‍त करेगा और जम्‍मू और कश्‍मीर में सरकारी रोजगार में वर्तमान आरक्षण के अतिरिक्‍त आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत तक आरक्षण का लाभ प्रदान करेगा।

संविधान (77वां संशोधन) अधिनियम 1955 को भारत के संविधान के अनुच्‍छेद 16 की धारा 4 के बाद धारा (4ए) जोड़कर लागू किया गया। धारा (4ए) में सेवा में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को पदोन्‍नति लाभ देने का प्रावधान है। 

संविधान (103वां संशोधन) अधिनियम 2019 देश में जम्‍मू और कश्‍मीर को छोड़कर लागू किया गया है और जम्‍मू और कश्‍मीर तक अधिनियम के विस्‍तार से राज्‍य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण का लाभ प्राप्‍त होगा। 

Web Title: Cabinet approves 10% reservation for general category poor in Jammu and Kashmir

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे