दिल्ली सरकार ने लागू किया 'सवर्ण आरक्षण', एक फरवरी के बाद की नौकरियों पर 10 फीसदी रिजर्वेशन
By भाषा | Published: May 29, 2019 04:32 PM2019-05-29T16:32:51+5:302019-05-29T16:32:51+5:30
सेवा विभाग के एक परिपत्र में दिल्ली सरकार के सभी विभागों और अन्य इकाइयों को कोटा के प्रावधान का पालन करने को कहा गया है। सक्षम प्राधिकार (उपराज्यपाल) की ओर से उप सचिव (सेवाएं) बीजू राज द्वारा यह परिपत्र 28 मई को जारी किया गया।
दिल्ली सरकार के सेवा विभाग ने सभी सीधी भर्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर तबके (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 फीसदी आरक्षण का निर्देश जारी किया है। यह इस साल एक फरवरी से प्रभावी होगा। लोकसभा चुनाव से पहले जनवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ईडीब्ल्यूएस को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण देने को मंजूरी दी थी। यह अगड़ी जातियों की एक मुख्य मांग थी।
सेवा विभाग के एक परिपत्र में दिल्ली सरकार के सभी विभागों और अन्य इकाइयों को कोटा के प्रावधान का पालन करने को कहा गया है। सक्षम प्राधिकार (उपराज्यपाल) की ओर से उप सचिव (सेवाएं) बीजू राज द्वारा यह परिपत्र 28 मई को जारी किया गया।
परिपत्र में कहा गया है कि इसका अनुपालन सभी विभागों, निगमों, बोर्डों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और दिल्ली सरकार की स्वायत्त इकाइयों को करना है। उपराज्यपाल कार्यालय फिलहाल सेवा विभाग पर अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल कर रहा है। दरअसल, सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर उपराज्यपाल कार्यालय और ‘आप’ सरकार के बीच विवाद न्यायालय के पास विचाराधीन है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार की घोषणा के बाद ईडब्ल्यूएस को 10 फीसदी आरक्षण का समर्थन किया था।