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Jharkhand New DGP: कौन हैं अनुराग गुप्ता, झारखंड के नए पुलिस महानिदेशक, आखिर विधानसभा चुनाव से पहले क्यों हटाए गए अजय कुमार सिंह

By एस पी सिन्हा | Updated: July 26, 2024 16:56 IST

who is anurag gupta Jharkhand New DGP: आईपीएस अनुराग कुमार गुप्ता, महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग (अतिरिक्त प्रभार महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखंड) को अगले आदेश तक पुलिस महानिदेशक, झारखंड का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

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ठळक मुद्देwho is anurag gupta Jharkhand New DGP: अनुराग गुप्ता 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं।who is anurag gupta Jharkhand New DGP: झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में तैनात किया गया है।who is anurag gupta Jharkhand New DGP:  1989 बैच के आईपीएस अधिकारी अजय कुमार सिंह की जगह लेंगे।

who is anurag gupta Jharkhand New DGP: भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के वरिष्ठ अधिकारी अनुराग गुप्ता को झारखंड के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। शुक्रवार को जारी एक सरकारी अधिसूचना में यह जानकारी दी गई। गृह, कारागार एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया, ‘‘आईपीएस अनुराग कुमार गुप्ता, महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग (अतिरिक्त प्रभार महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखंड) को अगले आदेश तक पुलिस महानिदेशक, झारखंड का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।’’

गुप्ता 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वह राज्य पुलिस प्रमुख के रूप में 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी अजय कुमार सिंह की जगह लेंगे। सिंह को 11 फरवरी 2023 को उनके पूर्ववर्ती नीरज सिन्हा की सेवानिवृत्ति के बाद राज्य का डीजीपी बनाया गया था। उन्हें अब झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में तैनात किया गया है।

पिछले साल सिंह की नियुक्ति से राज्य में डीजीपी की नियुक्ति को लेकर जारी विवाद खत्म हो गया था, क्योंकि जनवरी 2023 में उच्चतम न्यायालय ने झारखंड सरकार और पूर्व डीजीपी नीरज सिन्हा के खिलाफ अवमानना ​​याचिका का निपटारा कर दिया था। याचिका में आरोप लगाया गया था कि सिन्हा 31 जनवरी 2022 को सेवानिवृत्त होने के बाद भी डीजीपी के पद पर बने हुए हैं।

प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली शीर्ष अदालत की पीठ ने तब राज्य को संघ लोक सेवा आय़ोग (यूपीएससी) के मापदंडों पर ध्यान देने का निर्देश दिया था। उच्चतम न्यायालय ने 14 जुलाई 2021 को अपने आदेश के कथित उल्लंघन को लेकर दायर अवमानना ​​याचिका पर राज्य सरकार, इसके शीर्ष अधिकारियों और यूपीएससी को नोटिस जारी किया था।

शीर्ष अदालत ने तीन सितंबर 2021 को राज्य पुलिस प्रमुख के लिए दो साल के निश्चित कार्यकाल के अपने फैसले के कथित उल्लंघन में एक अंतरिम डीजीपी की नियुक्ति में भूमिका के लिए राज्य सरकार और यूपीएससी की खिंचाई की थी तथा डीजीपी का चयन यूपीएससी द्वारा तैयार सूची से करने का निर्देश था।

टॅग्स :झारखंडसुप्रीम कोर्ट
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