नई दिल्ली: लॉकडाउन 5 के लिए कल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नये दिशा निर्देश जारी कर दिए. इन गाइडलाइन्स पर फरीदाबाद के डिप्टी कमिश्नर यशपाल यादव का कहना है कि भारत सरकार से लॉकडाउन के बारे में नई गाइडलाइन्स मिल गई हैं, उन पर जरूरी विचार-विमर्श के बाद हरियाणा सरकार जरूरी निर्देश कल तक जारी करेगी। जब तक हरियाणा सरकार और ज़िला प्रशासन की नई हिदायतें नहीं आती, तब तक पुरानी हिदायतों पर काम जारी रहेगा.
यशपाल यादव ने कहा कि जब तक हरियाणा सरकार के नए निर्देश नहीं आएंगे, तब तक मौजूदा गाइडलाइन्स लागू रहेंगी. दिल्ली HC और हरियाणा के गृह मंत्रालय ने कुछ दिशानिर्देश जारी किए थे, उनके आधार पर राज्य में एक ज़िले से दूसरे ज़िले और हरियाणा से दूसरे राज्य में आवागमन जारी रहेगा. यशपाल यादव का कहना है कि जिला प्रशासन, अधिकारियों और विभिन्न संगठनों के साथ भी चर्चा कर रहा है.
हम इस बारे में आवश्यक दिशा-निर्देश कल तक जारी करेंगे. हरियाणा में कोरोनावा वायरस के कुल संक्रमित मरीज़ों की संख्या 973 है और 971 इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं. कोरोना वायरस की वजह से हरियाणा में अब तक 20 लोगों की मौत हुई हैं.
लॉकडॉउन 5 में क्या खुला क्या बंद
केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने आठ जून से लागू होने वाले नये दिशानिर्देशों का शनिवार को एलान कर दिया. इस चरण में देश में 25 मार्च से लागू लॉकडाउन में काफी छूट दी गयी है तथा इसके तहत शॉपिंग मॉल, रेस्तरां और धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति होगी। किंतु देश के संक्रमण से बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों में 30 जून तक लॉकडाउन का कड़ाई से पालन होता रहेगा.
गृह मंत्रालय देश के निषिद्ध क्षेत्रों में लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ाने की घोषणा की. साथ ही कहा कि आठ जून से आतिथ्य सत्कार (हॉस्पिटेलिटी) सेवाओं, होटलों और शॉपिंग मॉल को चरणबद्ध तरीके से खोलने की अनुमति होगी. किंतु स्कूल और कॉलेजों को खोलने के बारे में राज्य सरकारों के साथ जुलाई में विचार विमर्श कर निर्णय किया जाएगा.