मुंबई: महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने रविवार को एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दे दी, जिसे शनिवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भी मंजूरी दे दी। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दी गई थी।
यूपीएस में न्यूनतम 25 वर्ष की अर्हक सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% सुनिश्चित पेंशन प्रदान की जाएगी। यह वेतन न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा अवधि तक कम सेवा अवधि के लिए आनुपातिक होगा। इसमें कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले उसकी पेंशन का 60% सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन का भी प्रावधान है।
अन्य सुविधाओं के अलावा, यूपीएस न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन का आश्वासन भी देता है। सरकारी घोषणा के अनुसार, यह योजना 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगी।
यूपीएस से कर्मचारी को क्या-क्या हैं फायदे?
यूपीएस आपको एश्योर्ड फैमिली पेंशन की सुविधा देता है। यानी कर्मचारी की मौत के समय उसकी जो पेंशन बनेगी, उसका 60% डिपेंडेंट फैमिली को मिलेगा। यही नहीं, अगर किसी की सर्विस 10 साल से कम है, तो भी एश्योर्ड मिनिमम पेंशन 10 हजार महीना है।
डीए को एड कर दें, तो आज की डेट में ये 15 हजार महीना हो जाती है। पेंशन, एश्योर्ड पेंशन और एश्योर्ड फैमिली पेंशन में डीए भी लगेगा। डीए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स पर बेस्ड होगा।