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GRAP-IV के तहत दिल्ली-एनसीआर में सोमवार से लागू होंगी कई पाबंदियां, जानें क्या-क्या चीजें होंगी बैन

By रुस्तम राणा | Updated: November 17, 2024 21:41 IST

Delhi Pollution: प्रतिबंधों की घोषणा वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा की गई, जिसने दिल्ली सरकार से वाहनों को "विषम और सम" आधार पर चलाने और कक्षा 6-9 को ऑनलाइन मोड में बदलने पर भी निर्णय लेने को कहा।

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नई दिल्ली: रविवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 'गंभीर प्लस' के निशान को पार कर गया, जिसके बाद GRAP-IV के तहत प्रदूषण विरोधी प्रतिबंधों की घोषणा की गई, जो सोमवार (18 नवंबर) से लागू होंगे। प्रतिबंधों की घोषणा वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा की गई, जिसने दिल्ली सरकार से वाहनों को "विषम और सम" आधार पर चलाने और कक्षा 6-9 को ऑनलाइन मोड में बदलने पर भी निर्णय लेने को कहा। ट्रकों के प्रवेश और सड़कों पर BS-IV वाहनों के चलने के अलावा, GRAP-IV के तहत कई प्रतिबंध और पाबंदियाँ लगाई जाएँगी। प्रतिबंधों पर डालें एक नजर - 

1. GRAP IV के लागू होने के बाद, CNG और इलेक्ट्रिक ट्रकों और आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले ट्रकों को छोड़कर, अन्य राज्यों से आने वाले ट्रकों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

2. दिल्ली के बाहर पंजीकृत हल्के वाणिज्यिक वाहनों को भी दिल्ली में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 

3. GRAP-IV उपायों के तहत दिल्ली में BS-IV और उससे कम डीजल से चलने वाले मध्यम माल वाहन (MGV) और भारी माल वाहन (HGV) के चलने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। 

4. GRAP IV उपायों के तहत राजधानी क्षेत्र में राजमार्गों, सड़कों और पाइपलाइनों के निर्माण सहित सभी निर्माण कार्य प्रतिबंधित रहेंगे। 

5. दिल्ली सरकार सरकारी, नगर निगम और निजी कार्यालयों को 50 प्रतिशत क्षमता पर काम करने और बाकी को घर से काम करने की अनुमति देने पर फैसला कर सकती है। 

6. शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने और गैर-आपातकालीन वाणिज्यिक गतिविधियों को बंद करने सहित अतिरिक्त उपायों पर भी विचार किया जाना चाहिए।

टॅग्स :दिल्ली प्रदूषणAir Quality Management Commission
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