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THANE NEWS: 2018 में नासिक के पास बस ने एसयूवी को मारी टक्कर, सड़क दुर्घटना मौत, एमएसीटी ने परिजनों को 7.50 प्रतिशत ब्याज सहित 1.49 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: February 23, 2024 18:06 IST

THANE NEWS: एमएसीटी अध्यक्ष और प्रधान जिला जज एस बी अग्रवाल ने वाहन के मालिक चंद्रकांत लक्ष्मीनारायण इंदानी और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को मृतक के परिजनों को याचिका दायर करने की तिथि से 7.50 प्रतिशत ब्याज सहित 1.49 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।

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ठळक मुद्देकंसल्टेंसी के एक अन्य कार्य से उसे प्रतिमाह 75,000 रुपये मिलते थे।जोशी की पत्नी दीपाली समेत दावेदार मुंबई के बोरीवली के रहने वाले हैं। हादसे की जांच में स्पष्ट रूप से यह पाया गया कि यह बस के चालक की लापरवाही थी।

THANE NEWS: ठाणे मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने 2018 में नासिक के पास एक सड़क दुर्घटना में मारे गए एक व्यक्ति के परिजनों को 1.49 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। नीलेश जोशी की 10 नवंबर 2018 में 39 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी। सिन्नार-शिरडी रोड पर पेट्रोल पंप के पास एक बस ने उसकी एसयूवी को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में एसयूवी में सवार नीलेश जोशी तथा पांच अन्य लोगों की मौत हो गई थी। जोशी के रिश्तेदारों ने एमएसीटी को बताया कि उसकी मृत्यु के समय वह एक निजी कंपनी में काम करता था और उसे एक लाख रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता था। इसके अलावा कंसल्टेंसी के एक अन्य कार्य से उसे प्रतिमाह 75,000 रुपये मिलते थे।

12 फरवरी के अपने आदेश में, एमएसीटी अध्यक्ष और प्रधान जिला जज एस बी अग्रवाल ने वाहन के मालिक चंद्रकांत लक्ष्मीनारायण इंदानी और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को मृतक के परिजनों को याचिका दायर करने की तिथि से 7.50 प्रतिशत ब्याज सहित 1.49 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। एमएसीटी के अध्यक्ष ने अपने आदेश में कहा, ''इस हादसे की जांच में स्पष्ट रूप से यह पाया गया कि यह बस के चालक की लापरवाही थी।'' जोशी की पत्नी दीपाली समेत दावेदार मुंबई के बोरीवली के रहने वाले हैं। 

टॅग्स :महाराष्ट्रThane Police
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