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Coronavirus: रेमडेसिविर पर केंद्र सख्त, कोविड-19 के गंभीर मरीजों को डॉक्टर के परामर्श पर ही दी जाएगी खुराक

By भाषा | Updated: April 30, 2021 22:17 IST

शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय से कहा कि चिकित्सा प्रोटोकॉल के तहत सीमित तौर पर केवल कोविड-19 के गंभीर मरीजों को ही चिकित्सक के परामर्श के आधार पर वायरल-रोधी दवा रेमडेसिविर का टीका लगाया जाएगा।

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नयी दिल्ली, 30 अप्रैल केंद्र ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय से कहा कि चिकित्सा प्रोटोकॉल के तहत सीमित तौर पर केवल कोविड-19 के गंभीर मरीजों को ही चिकित्सक के परामर्श के आधार पर वायरल-रोधी दवा रेमडेसिविर का टीका लगाया जाएगा।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया गया कि कुछ समय से इस बात की मांग बढ़ रही है कि ऐसे लोगों को भी रेमडेसिविर के उपयोग की अनुमति दी जाए जोकि घर में रहकर निजी चिकित्सा परामर्श के जरिए अपना उपचार करा रहे हैं।

केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा, '' इस मांग के पक्ष में यह तर्क दिया जा रहा है कि रेमडेसिविर के उपयोग की अनुमति देने से अस्पतालों पर बोझ कम हो जाएगा और इस तरह एक मरीज घर पर ही रहकर अपने निजी डॉक्टर से उपचार करवा सकता है। पहली नजर में यह एक आकर्षक तर्क नजर आता है।''

उन्होंने कहा, '' विशेषतौर पर जब रेमडेसिविर टीका चिकित्सा सुझाव के आधार पर घर में ही मौजूद मरीज को एक पेशेवर डॉक्टर द्वारा लगाए जाने का सवाल है तो ऐसे में रेमडेसिविर के उपयोग को केवल बेहद गंभीर मरीजों के लिए सीमित रहना चाहिए।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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