RG Kar Rape-Murder case: कोलकाता के सियालदह में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने सोमवार को आरजी कर बलात्कार एवं हत्या मामले में दोषी संजय रॉय को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने राज्य सरकार को पीड़ित परिवार को मुआवजे के तौर पर 17 लाख रुपए देने का भी निर्देश दिया है।
अदालत द्वारा अपना फैसला सुनाए जाने के तुरंत बाद अधिवक्ता रहमान ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "संजय रॉय को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। दोषी पर बीएनएस की 3 धाराओं के तहत जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने राज्य सरकार को पीड़ित परिवार को 17 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया है।"
समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, पीड़ित परिवार ने पैसे लेने से इनकार करते हुए कहा, "हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए।" पीड़िता के माता-पिता ने एक अंग्रेजी समाचार चैनल से बात की और आरोपी संजय रॉय के लिए मौत की सजा की मांग की थी।
अदालत ने सजा की मात्रा पर फैसला सुनाते हुए कहा कि यह "दुर्लभतम में से दुर्लभतम" मामला नहीं है। इससे पहले दिन में, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने रॉय के लिए मौत की सजा पर जोर दिया था। हालांकि, अदालत में रॉय ने मौत की सजा का विरोध किया।