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The Wire को भारत बायोटेक के खिलाफ प्रकाशित 14 रिपोर्ट हटाने का आदेश, वेबसाइट ने कहा- नहीं मिला सुनवाई का मौका

By विशाल कुमार | Updated: February 24, 2022 10:23 IST

द वायर के खिलाफ भारत बायोटेक ने 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा किया था जिस पर फैसला सुनाते हुए रंगा रेड्डी जिला न्यायालय में एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने आदेश पारित किया।

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ठळक मुद्देद वायर के खिलाफ भारत बायोटेक ने 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा किया है।कोर्ट ने भारत बायोटेक के खिलाफ वेबसाइट पर प्रकाशित 14 लेखों को हटाने का निर्देश दिया है।भारत बायोटेक और कोवैक्सिन के बारे में मानहानिकारक लेख प्रकाशित करने से भी रोक।

नई दिल्ली:तेलंगाना की एक अदालत ने समाचार पोर्टल द वायर को कोविड-19 वैक्सीन निर्माता भारत बायोटेक के खिलाफ वेबसाइट पर प्रकाशित 14 लेखों को हटाने का निर्देश दिया है।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, द वायर के खिलाफ भारत बायोटेक ने 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा किया था जिस पर फैसला सुनाते हुए रंगा रेड्डी जिला न्यायालय में एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने आदेश पारित किया।

भारत बायोटेक की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील के. विवेक रेड्डी ने तर्क दिया कि द वायर ने ऐसे लेख प्रकाशित किए थे जिनमें भारत बायोटेक और कंपनी द्वारा निर्मित वैक्सीन कोवैक्सिन के खिलाफ कंपनी की प्रतिष्ठा को कमजोर करने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से झूठे आरोप लगाए गए थे।

दलीलें सुनने के बाद अदालत ने 48 घंटों के भीतर लेखों को हटाने का निर्देश दिया और द वायर को भारत बायोटेक और कोवैक्सिन के बारे में कोई भी मानहानिकारक लेख प्रकाशित करने से भी रोक दिया।

अदालत के आदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन ने ट्वीट किया कि तो गहरी जांच पड़ताल के बाद रिपोर्ट की गई कोवैक्सिन पर आधारित 14 स्टोरी को स्थानीय अदालत द्वारा हटाने का आदेश दिया गया, जिन्हें एक साल में प्रकाशित किया गया था। 

उन्होंने आगे कहा कि द वायर पर कोई नोटिस नहीं दिया गया। भारत बायोटेक ने हमारे खिलाफ जो भी झूठे दावे किए हैं, उनका खंडन करने के लिए हमें कोई मौका नहीं दिया गया!

टॅग्स :Bharat Biotechकोर्टकोवाक्सिनCovaxin
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