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बैंक के KYC फॉर्म में अब पूछी जा सकती है धर्म की जानकारी, इस वजह से लिया गया फैसला

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 21, 2019 11:03 IST

नियमों में बदलाव मुसलमानों को छोड़कर चुनिंदा धार्मिक अल्पसंख्यकों को एनआरओ अकाउंट खोलने तथा संपत्ति खरीदने की सुविधा देने के लिए किया गया है।

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ठळक मुद्दे यह जरूरत हालिया फेमा एक्ट रेगुलेशंस में बदलाव के बाद महसूस हुई है।रिजर्व बैंक ने 2018 में धार्मिक भेदभाव करने वाला यह संशोधन 2018 में पारित किया।

बैंक अपने 'ग्राहक को जानो' (KYC) फॉर्म में एक नया कॉलम जोड़ने वाला है। इसमें जमाकर्ता के धर्म की जानकारी मांगी जा सकती है। यह जरूरत हालिया फेमा एक्ट रेगुलेशंस में बदलाव के बाद महसूस हुई है। नियमों में बदलाव मुसलमानों को छोड़कर चुनिंदा धार्मिक अल्पसंख्यकों को एनआरओ अकाउंट खोलने तथा संपत्ति खरीदने की सुविधा देने के लिए किया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जब अधिकांश लोगों का ध्यान वित्तीय संकट की तरफ था तो रिजर्व बैंक ने धार्मिक भेदभाव करने वाला यह संशोधन कर दिया।

FEMA नियमों में क्या बदलाव हुए थे

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम में 2018 में संशोधन किया गया था। नए नियम के मुताबिक इसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों  तक सीमित कर दिया गया था जो लॉन्ग टर्म वीजा रखते हैं। ये लोग भारत में रिहायशी संपत्ति खरीद सकते हैं और बैंक खाता खोल सकते हैं। संशोधन के बाद मुस्लिम प्रवासियों, म्यांमार, श्रीलंका और तिब्बत के प्रवासियों को बाहर कर दिया गया था।

क्यों पड़ी धर्म जोड़ने की आवश्यकता

फेमा नियमों में हुए बदलाव के बाद जमाकर्ताओं के धर्म जानने की आवश्यकता हुई जिससे चुनिंदा धार्मिक अल्पसंख्यकों को एनआरओ अकाउंट खोलने तथा संपत्ति खरीदने की सुविधा दी जा सके। इसलिए बैंक अब अपने केवाईसी फॉर्म में धर्म की जानकारी मांग सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह बदलाव 2018 में किया गया था जब अधिकांश लोगों का ध्यान वित्तीय संकट की तरफ था। 

टॅग्स :भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)नागरिकता संशोधन कानून
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