बेंगलुरुः कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बेंगलुरु के चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम के पास मची भगदड़ से संबंधित मामले की सुनवाई बृहस्पतिवार को शुरू की और कांग्रेस सरकार से कई सवाल किए। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास बुधवार को मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई और 56 अन्य लोग घायल हो गए थे। कोर्ट ने कहा कि प्लेयर को सम्मानित करने का फैसला किसने किया था। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को यहां क्रिकेट स्टेडियम के बाहर भगदड़ मचने से 11 लोगों की मौत और 56 से अधिक लोगों के घायल होने के मामले में स्थिति रिपोर्ट पेश करने का बृहस्पतिवार को निर्देश दिया।
अदालत ने मामले का स्वत: संज्ञान लेने के बाद राज्य को नोटिस जारी करके 10 जून तक विस्तृत स्थिति रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वी. कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति सी एम जोशी की पीठ ने अदालत की रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वह इस मामले को स्वत: संज्ञान जनहित याचिका के रूप में देखे। बेंगलुरु पुलिस ने स्टेडियम में भगदड़ के लिए आरसीबी, इवेंट मैनेजमेंट फर्म, क्रिकेट एसोसिएशन और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।
हजारों की संख्या में प्रशंसक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) की आईपीएल में पहली खिताबी जीत के जश्न में भाग लेने के लिए पहुंचे थे। इस मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वी कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति सी एम जोशी की पीठ की। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता शशि किरण शेट्टी ने दलीलें पेश कीं। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं।
बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास मची भगदड़ के सिलसिले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, कार्यक्रम प्रबंधन कंपनी डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स, कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ और अन्य के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह जानकारी पुलिस ने बृहस्पतिवार को दी।
पुलिस के अनुसार, यह मामला कब्बन पार्क पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 105 (गैर इरादतन हत्या), 115 (जान-बूझकर चोट पहुंचाना), 118 (खतरनाक हथियारों या साधनों का इस्तेमाल करके जान-बूझकर चोट या गंभीर चोट पहुंचाना), 190 (सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति में किए गए अपराधों के लिए गैरकानूनी जमावड़े में शामिल लोगों की जिम्मेदारी), 132 (लोक सेवक को अपने कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 125(12) (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कृत्य), 142 (गैरकानूनी जमावड़ा) और 121 (किसी अपराध के लिए उकसाना) के तहत दर्ज किया गया है।
आईपीएल भगदड़ : आरसीबी ने मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपये देने का ऐलान किया
आईपीएल चैम्पियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने टीम की आईपीएल खिताबी जीत के जश्न के दौरान चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ में मारे गए 11 प्रशंसकों के परिवारों को दस दस लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। विराट कोहली और टीम की एक झलक पाने के लिये लाखों की तादाद में प्रशंसक चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर एकत्र हो गए जिससे 11 लोगों की मौत हो गई थी।
आरसीबी ने सोशल मीडिया पर बृहस्पतिवार को जारी बयान में कहा ,‘बेंगलुरु में कल हुए हादसे से आरसीबी परिवार दुखी है। आरसीबी ने 11 मृतकों के परिवारों को दस दस लाख रूपये आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है ।इसके अलावा आरसीबी केयर्स कोष भी बनाया जायेगा जिसके जरिये इस हादसे में घायल हुए प्रशंसकों की मदद की जायेगी।’ इस हादसे में 56 लोग घायल हुए हैं ।