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Pune Porsche crash: किशोर न्याय अधिनियम के तहत आरोपी किशोर के पिता को मिली जमानत

By रुस्तम राणा | Updated: June 21, 2024 20:30 IST

रियलिटी फर्म ब्रह्मा ग्रुप के मालिक पर मोटर वाहन अधिनियम (एमवीए) और किशोर न्याय अधिनियम (जेजेए) की संबंधित धाराओं के तहत ‘अभिभावक के रूप में अपना कर्तव्य निभाने में विफल रहने’ के लिए मामला दर्ज किया गया था।

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Pune Porsche crash: पुणे की एक अदालत ने शुक्रवार को उस किशोर के पिता विशाल अग्रवाल को ज़मानत दे दी, जिसने 19 मई को पुणे के कल्याणी नगर में अपनी पोर्श कार चलाते हुए कथित तौर पर दो इंजीनियरों को कुचल दिया था। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, अग्रवाल को किशोर न्याय अधिनियम से संबंधित एक मामले में ज़मानत दी गई है। रियलिटी फर्म ब्रह्मा ग्रुप के मालिक पर मोटर वाहन अधिनियम (एमवीए) और किशोर न्याय अधिनियम (जेजेए) की संबंधित धाराओं के तहत ‘अभिभावक के रूप में अपना कर्तव्य निभाने में विफल रहने’ के लिए मामला दर्ज किया गया था।

पुलिस ने यह कार्रवाई तब की जब पता चला कि इस साल मार्च में अपने बेटे के लिए खरीदी गई पोर्श कार का पंजीकरण नहीं हुआ था क्योंकि उसने कार पर 44 लाख रुपये का रोड टैक्स नहीं चुकाया था। नाबालिग बेटे के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। मध्य प्रदेश के रहने वाले दो सॉफ्टवेयर इंजीनियर अनीश अवधिया और अश्विनी कोस्टा की 19 मई की सुबह पुणे के कल्याणी नगर में कथित तौर पर नशे की हालत में 17 वर्षीय किशोर द्वारा चलाई जा रही पोर्श कार से टक्कर हो गई थी।

14 जून को पुणे की अदालत ने किशोर के माता-पिता और एक अन्य आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। विशाल अग्रवाल और शिवानी अग्रवाल तथा कथित बिचौलिए अश्पक मकंदर पर किशोर के रक्त के नमूने बदलने के आरोप में जांच चल रही है, ताकि यह साबित किया जा सके कि दुर्घटना के समय वह नशे की हालत में नहीं था। मकंदर पर अग्रवाल और ससून जनरल अस्पताल के डॉक्टरों के बीच बिचौलिए की भूमिका निभाने का आरोप है, जहां ऐसे मामलों में रक्त के नमूने एकत्र किए जाते हैं।

आरोप है कि किशोर की मां शिवानी अग्रवाल के रक्त के नमूनों का इस्तेमाल प्रतिस्थापन के रूप में किया गया। किशोर को उसी दिन जेजेबी द्वारा जमानत दे दी गई, जिसने आदेश दिया कि उसे उसके माता-पिता और दादा की देखभाल और निगरानी में रखा जाए। उसे सड़क सुरक्षा पर 300 शब्दों का निबंध भी लिखने को कहा गया। देश भर में हंगामे के बीच, पुलिस ने जेजेबी से जमानत आदेश में संशोधन करने की अपील की। ​​22 मई को बोर्ड ने लड़के को हिरासत में लेने का आदेश दिया और उसे एक अवलोकन गृह में भेज दिया।

टॅग्स :PuneMaharashtra
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